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गांजा रखने वाले आरोपियों को पांच साल की कठोर कारावास

locationअनूपपुरPublished: Nov 29, 2020 11:40:52 am

Submitted by:

Rajan Kumar Gupta

20-20 हजार रुपए जुर्माना देने का भी आदेश

Those charged with possessing cannabis were sentenced to five years ri

गांजा रखने वाले आरोपियों को पांच साल की कठोर कारावास

अनूपपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र में बाइक से गांजा तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राजेश कुमार अग्रवाल ने आरोपी ४० वर्षीय लालजी उर्फ राजेश शर्मा पिता बालचंद शर्मा निवासी ग्राम रामपुर अमलाई एवं ३६ वर्षीय कोमल प्रसाद यादव पिता विशाल यादव निावासी कोदइली अनूपपुर को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और 20-20 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। राज्य की ओर अतिरिक्त लोक अभियोजक सुधा शर्मा ने पैरवी की। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि थाना कोतवाली अनूपपुर में 10 नवम्बर 2014 को मुखबिर की सूचना मिली कि रामपुर निवासी लालजी गौतम एवं ग्राम कोदइली का कोमल यादव दोनों बाइक एमपी18 एम 905 से बोरी में गांजा बिक्री करने के लिए कोदइली बकेली तरफ लेकर जा रहा है। सूचना पर उपनिरीक्षक जमुना प्रसाद पांडेय व स्टाफ ने मौके पर पहुंच कर छापामार कार्रवाई करते हुए आती हुई बाइक को रोककर संदेहियों की तलाशी ली। संदेहियों के पास से एक बोरी में 5 किलोग्राम गांजा पाया गया। संदेहियों को गिरफ्तार कर गांजा तथा जब्त करते हुए मामला दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित का आदेश पारित किया है।
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