महिला से छेडछाड करने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास
अनूपपुरPublished: Aug 25, 2019 03:15:47 pm
न्यायालय ने 5 हजार रूपए अर्थदंड से किया दंडित
महिला से छेडछाड करने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास
अनूपपुर। चचाई थाना क्षेत्र एनसी पहाड़ी में घर के आंगन फांदकर प्रवेश करते हुए महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अनूपपुर ने अपने आदेश में आरोपी २३ वर्षीय सोनू वर्मन पिता मंतू वर्मन को दोषी पाते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रूपए के अंर्थदंड की सजा सुनाई है। राज्य की ओर से लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया ने पैरवी की। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि महिला 7 फरवरी २०17 को अपने घर में खाना बना रही थी, शाम करीब साढे सात बजे उसके घर के पीछे से कूदने की आवाज आई। पीछे का दरवाजा खोली तो सोनू वर्मन खड़ा था। जो पीडि़ता के पास आ गया। पीडि़ता ने पूछा कि घर में क्यों आए हो तब आरोपी ने महिला का हाथ पकडक़र छेड़छाड़ करने लगा। इसी दौरान महिला ने अपने पति को आवाज लगाई। पति के आने पर आरोपी पीडि़ता को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। भागने के क्रम में महिला के हाथों आरोपी का बनयान फटकर आ गया। महिला की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।