मतदान के लिए अनुबंधित किए गए वाहनों को 10 मई को सुबह 10 बजे तक शहर के शासकीय नेहरू महाविद्यालय प्रांगण में उपलब्ध कराने के निर्देश अपर कलेक्टर डॉ.अनुज रोहतगी ने दिए हैं। इससे आरटीओ ने वाहन अधिग्रहण संबंधी आदेश भी जारी कर दिए हैं। और वाहन मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वह समय पर अपने वाहन उपलब्ध कराएं।
वाहनों का अधिग्रहण 10 मई की सुबह से 12 मई की रात्रि तक के लिए किया गया है। आरटीओ का कहना है कि जिन वाहन मालिकों को पत्र भेजे गए हैं, यदि वह समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराएंगे तो उनके वाहनों के परमिट निरस्त कर दिए जाएंगे, साथ ही संबंधित के खिलाफ थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
मतदान के 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभाओं पर रहेगा प्रतिबंध-
लोकसभा चुनाव का 12 मई को मतदान होना है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से ही जिले में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित नहीं करेगा। साथ ही सिनेमा घर, केवल नेटवर्क, टीवी या अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रचार नहीं करेगा। वहीं नुक्कड़ नाटक, संगीत सभा या अन्य मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों से भी चुनाप प्रचार या मतदाता को प्रभवित करने का प्रयास पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।