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अशोकनगर

छुट्टी के दिन भी खुलेंगे सभी सरकारी कार्यालय, जिले में 30 फीसदी से अधिक 29 वर्ष तक के मतदाता

लोकसभा चुनाव: आधी रात तक और दूसरे दिन भी चली संपत्ति विरुपण की कार्रवाई। संंपत्ति विरुपण: शहर से हटाए 236 बैनर पोस्टर, आधी रात तक घूमे अधिकारी और दूसरे दिन भी चली कार्रवाई।

अशोकनगरMar 12, 2019 / 03:18 pm

Arvind jain

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छुट्टी के दिन भी खुलेंगे सभी सरकारी कार्यालय, जिले में 30 फीसदी से अधिक 29 वर्ष तक के मतदाता

अशोकनगर. लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाने से अब होली की छुट्टियों के साथ रविवार सहित अन्य छुट्टियों में भी जिले के सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। छुट्टी के दिन कोई भी ऑफिस बंद न रहे, इसके लिए अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी और ऑफिस को खुलवाने की जिम्मेदारी उस अधिकारी की रहेगी। ताकि ऑफिस बंद होने से निर्वाचन कार्य में महत्वपूर्ण कार्यों में देरी की स्थिति न बने।


कलेक्टर डॉ.मंजू शर्मा ने जिले के सभी सरकारी कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान अवकाश के दिनो में भी कार्यालय खुले रखें, इसके लिए अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। ताकि निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण डाक कार्यालय को समय पर उपलब्ध कराई जाएं। कलेक्टर के निर्देशानुसार कार्यालय प्रमुखों को अपने कार्यालयों में अधिकारियों की ड्यूटी लगाना होगी और छुट्टी के दिन कार्यालय खुलवाने की जिम्मेदारी उसी अधिकारी की होगी। इससे लोकसभा चुनाव की वजह से इस बार जिलेभर के अधिकारी रविवार सहित अन्य अवकाशों की बात तो दूर होली के त्यौहार पर भी छुट्टी नहीं मना सकेंगे।

जिले में 30 फीसदी मतदाता 29 वर्ष की उम्र तक के-
जिले में इस बार राजनैतिक पार्टियों का मुख्य ध्यान युवा मतदाताओं पर रहेगा। इसके लिए राजनैतिक पार्टियों द्वारा युवाओं को आकर्षित करने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। जिले में पांच लाख 52 हजार 114 मतदाताओं में दो लाख 94 हजार 71 पुरुष मतदाता और दो लाख 58 हजार 30 महिला मतदाता हैं। जिनमें 14 हजार 693 मतदाताओं की उम्र 18 से 19 वर्ष है, जो लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे। वहीं एक लाख 55 हजार 556 मतदाताओं की उम्र 20 से 29 वर्ष है। निर्वाचन कार्यालय अनुसार जिले में 18 से 29 वर्ष तक की उम्र के मतदाताओं की उम्र एक लाख 70 हजार 249 है, जो कुल मतदाताओं के मुकाबले 30.83 फीसदी है।

स्कूलों में बनेंगे चुनाव पाठशाला क्लब-
लोकसभा चुनाव के लिए जिले के सभी स्कूलों में चुनाव पाठशाला क्लबों का गठन किया जाएगा। जिले के सभी मतदान केंद्रों में चुनाव पाठशाला का निर्माण किया जाना हे। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विकासखंड अधिकारियों और बीआरसी को निर्देश जारी किए हैं। जिसमें ईवीएम एवं वीवीपेट के साथ मतदाता जागरुकता का कार्यक्रम बीएलओ से समन्वय करके किया जाना है। जिसमें स्कूल के साथ ड्राप आउट छात्र 14 से 17 वर्ष की उम्र के व नए मतदाता 18-19 वर्ष के साथ सीनियर सिटीजन, दिव्यांग व विशेष जनजाति क्षेत्रों को शामिल कर गतिविधियां की जाएंगी।

236 जगहों से हटाए शहर में बैनर पोस्टर-
आचार संहिता लागू होने के तुरंत बाद ही प्रशासन ने जिले में संपत्ति विरुपण की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके लिए रात के समय और दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। साथ ही सरकारी खंभो और निजी जगहों पर लगे पोस्टर, बैनर और दीवार लेखनों को हटाया गया। तहसीलदार इसरार खान के मुताबिक अशोकनगर क्षेत्र में सोमवार को भी दिनभर कार्रवाई चली और अब तक 236 जगहों से बैनर पोस्टर हटाए गए। तहसीलदार का कहना है कि यदि अब कहीं पर बिना अनुमति के बैनर-पोस्टर या दीवार लेखन पाया गया, तो कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने जिले में यह लगाए प्रतिबंध-
– कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी या राजनैतिक दल सक्षम अधिकारी की 48 घंटे पूर्व लिखित अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना सार्वजनिक स्थान पर न तो आम सभा करेंगे और न हीं टेंट, फ्लेक्स, ध्वनि विस्तारक आदि लगाएंगे।
– वैध लाईसेंसधारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति या समूह किसी स्थान पर न तो बारूद या पटाखे का संग्रहण करेंगे और न हीं निर्माण करेंगे। न हीं इसका क्रय-विक्रय करेंगे। लाईसेंसधारी भी संबंधित एसडीएम की अनुमति के बिना बिक्री नहीं करेंगे।
– किसी भी गृहस्वामी यथास्थिति या अपने निजी या किराए के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं ठहराएगा, जब तक कि उसकी लिखित सूचना संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर तथा थाना प्रभारी को न दे दी जाए।
– सराय, धर्मशाला, मैरिज गार्डन, होटल, लॉज, विश्राम गृह, क्लब, अपार्टमेंट आदि के मालिक, प्रबंधक या संचालक रिटर्निंग ऑफीसर को लिखित में जानकारी दिए बिना किसी को नहीं ठहराएंगे और न हीं आरक्षित करेंगे।
– कोई भी राजनैतिक दल, व्यक्ति या अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का धरना, भूख हड़ताल, ज्ञापन, रैली, प्रदर्शन जुलूस, पुतला दहन आदि नहीं करेंगे और न हीं उसे आयोजित करेंगे या किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन करेंगे।
– कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह किसी भी प्रकार से सार्वजनिक या निजी परिवहन या मार्ग को न तो बाधित करेंगे और न हीं बाधित करने का कोई प्रयास कर सकेंगे।
– सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक संदेश, पोस्ट न किया जाए। जिससे किसी संप्रदाय, धर्म, जाति विशेष या किसी समुदाय आदि की भावना को ठेस पहुंचे या राष्ट्र की एकता-अखंडता को हानि पहुंचे।

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