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मारपीट करने वाले पिता व तीन पुत्रों को एक-एक वर्ष की सजा, 12500 रु.जुर्माना
अशोकनगर. पुरानी रंजिश पर दो लोगों को रोककर लाठी, फरसा से मारपीट करने वाले चार लोगों को न्यायालय ने एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12500 रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। चारों आरोपी एक ही घर के हैं और इनमें पिता व तीन पुत्र शामिल हैं।
मीडिया सेल प्रभारी आजम मोहम्मद के मुताबिक जिला अस्पताल में भर्ती हुए घायल केदारसिंह ने शिकायत दर्ज कराई कि 26 फरवरी 2018 को जब वह अपने पुत्र के साथ रुपए लेकर दोपहर एक बजे गांव लौट रहा था, तो दियाधरी-रातीखेड़ा रोड पर वेयर हाउस के पास पुलिया पर बायंगा निवासी शिशुपाल उर्फ कल्ली पुत्र बुंदेलसिंह यादव, राजपाल उर्फ पप्पी पुत्र बुंदेलसिंह यादव, राजेंद्र पुत्र बुंदेलसिंह यादव और बुंदेलसिंह पुत्र घूमनसिंह यादव लाठी, फरसा व तलवार लिए मिले। जिन्होंने पुरानी रंजिश से रास्ते में रोक लिया और हमला कर मारपीट की, बचाने के लिए उसका पुत्र गिर्राज आया तो उसकी भी मारपीट की। इससे वह घायल हो गए। मामले में सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने शिशुपाल, राजपाल, राजेंद्र और बुंदेलसिंह को एक-एक वर्ष के कारावास व 12500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मारपीट करने वाले पिता व तीन पुत्रों को एक-एक वर्ष की सजा, 12500 रु.जुर्माना
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