बाल विवाह: पांच मई को 18 साल की होगी बालिका, 3 मई को था विवाह तो प्रशासन ने रुकवाया
मंडप की चल रही थी तैयारियां, प्रशासन की टीम पहुंची व रुकवाए 4 जोड़ों के बाल विवाह।
अशोकनगर
Updated: May 02, 2022 08:48:00 pm
अशोकनगर. शादी के सभी रीति रिवाज शुरु हो गए थे और मंडप की तैयारियां चल रही थीं। तभी प्रशासन की टीम पहुंची और चार जोड़ों का बाल विवाह रुकवाया। जिनमें एक बालिका ऐसी भी मिली जो पांच मई को 18 साल की हो जाएगी, लेकिन तीन मई को उसका विवाह था, तो वहीं कजराई में 13 साल की बालिका को वधु बनाने की तैयारी चल रही थी। हालांकि प्रशासन ने विवाह रुकवा दिए। साथ ही परिजनों से लिखवाया कि निर्धारित उम्र पूरी होने के बाद ही शादी करेंगे।
शहर की बोहरे कॉलोनी में दो सगी बहिनों का विवाह नगेश्री के दो सगे भाईयों से हो रहा था। तीन मई को शादी होना थी, सोमवार को दोनों बालिकाओं को हल्दी लग चुकी थी ओर मंडप की तैयारी थी। महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम सिरनामसिंह अहिरवार के घर पहुंची और दोनों बेटियों की अंकसूची मंगाई। बड़ी लड़की को18 साल की होने में दो दिन कम थे व छोटी लड़की 16 साल की थी। इससे टीम ने दोनों के विवाह रुकवा दिए। वहीं टीम नगेश्री पहुंची जहां रघुराज पुत्र रामचरण अहिरवार 19 साल का और उसका भाई लल्लीराम 16 साल का पाया गया। इससे विवाह रुकवाकर पंचनामा बनाया और दोनों परिजनों से लिखवाया कि वह लड़की की उम्र 18 व लड़के की 21 साल पूरी होने पर ही शादी करेंगे।
13 साल की उम्र में हो रहा था विवाह, टीम ने रुकवाया-
वहीं क्षेत्र के कजराई गांव राजस्व विभाग, महिला एंव बाल विकास विभाग और पुलिस की टीम पहुंची, जहां पर 13 साल की बालिका का विवाह करने की तैयारी थी, जब अधिकारियों ने मार्कशीट मंगाई तो उम्र 13 साल पाई गई, इससे टीम ने विवाह रुकवाया। वहीं ग्राम पंचायत धौरा के गोरा गांव में 19 वर्षीय नीरज अहिरवार का फौजूखेड़ी की लड़की से शादी हो रही थी, हालांकि लड़की की उम्र 23 साल थी। लड़के की उम्र 21 साल न होने से शादी रुकवाई।
पहले ही सतर्क हुआ प्रशासन, तो वधु बनने से रुकीं बालिका-
प्रशासन जिले में बाल विवाह रोकने के लिए पहले से ही सतर्क हो गया था और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बाल विवाहों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। इससे शादी से एक दिन पहले ही टीम पहुंच गई और नाबालिक बालिकाओं को वधु बनने से बनने से रोक दिया। साथ ही पंचनामा बनाकर परिजनों को समझाया कि बाल विवाह कराया तो एफआईआर दर्ज होगी।

बाल विवाह: पांच मई को 18 साल की होगी बालिका, 3 मई को था विवाह तो प्रशासन ने रुकवाया
पत्रिका डेली न्यूज़लेटर
अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें
अगली खबर
