30 जून तक लागू रहेगा
जिले में कोरोना पॉजीटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर डॉ. मंजू शर्मा ने यह आदेश जारी किया है और यह आदेश 30 जून तक लागू रहेगा। इस आदेश अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर या मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 100 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
अधिक लोगों को अनुमति नहीं
दुकानों पर पांच से अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। शादी में 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और शराब, पान, गुटखा व तंबाकू सेवन पर 100 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
कागजों तक ही सीमित कार्रवाई
कलेक्टर ने भले ही यह आदेश जारी कर जुर्माना की कार्रवाई के निर्देश दिए हों, लेकिन हकीकत में पहले ही दिन आदेश सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा और कार्रवाई एक भी नहीं हुई। बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ लोग एक-दूसरे से चिपककर लाइनों में लगे रहे, वहीं दुकानों के बाहर भी लोगों की भीड़ रही। इससे लोगों जुर्माने की कार्रवाई का कोई डर नजर नहीं आया और लोग जानकारी होने के बाद भी लापरवाही बरतते नजर आए।