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दूसरे दिन भी छाया रहा कांग्रेस प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा

locationअशोकनगरPublished: Nov 14, 2018 08:14:55 am

हाई कोर्ट के स्थगन आदेश को आधार मान रिटर्निंग ऑफीसर ने निरस्त की कांग्रेस प्रत्याशी की जाति पर लगी आपत्ति

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Ashoknagar After the verdict, the candidates who have been supporting the supporters of the supporters

अशोकनगर. कांग्रेस प्रत्याशी की जाति पर लगी आपत्तियों को रिटर्निंग ऑफीसर ने निरस्त कर दिया है। हालांकि निर्णय की देरी से जिलेभर में दिनभर सस्पेंश बना रहा और लोगों में निर्णय जानने के लिए उत्सुकता रही।
रिटर्निंग ऑफीसर ने हाई कोर्ट की डबल बेंच के स्थगन आदेश को आधार मानकर इस आपत्ति को खारिज किया। साथ ही लोकायुक्त में दर्ज प्रकरण को छिपाने सहित तीन अन्य आपत्तियों को भी निरस्त कर दिया गया। इससे कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों ने कलेक्ट्रेट से बाहर निकलकर नारेबाजी कर खुशी मनाई।

अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित अशोकनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जजपालसिंह जज्जी की जाति को फर्जी बताते हुए भाजपा प्रत्याशी लड्डूराम कोरी, निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश अहिरवार, जीवनदास और बीपीसिंह ने लिखित आपत्ति दर्ज की थी। साथ ही लोकायुक्त में दर्ज प्रकरण को छिपाने और विधिपूर्ण शपथ पत्र न होने का आरोप लगाते हुए तीन आपत्तियां दर्ज की थीं।

इसके लिए दोनों ही पक्षों की तरफ से दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर से वकील भी आए थे, जिन्होंने रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय में आपत्तियों पर बहस की थी और अपने-अपने पक्ष को मजबूत बताया था। रिटर्निंग ऑफीसर नीलेश शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को दोपहर दो बजे निर्णय सुनाने का समय निर्धारित किया था। इसके लिए कांग्रेस प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे।

लेकिन आपत्तिकर्त नहीं पहुंचे। जहां पर रिटर्निंग ऑफीसर ने अपना निर्णय सुनाया कि जजपालसिंह को तीन नबंवर 2008 को नट अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया, जिसे प्रदेश स्तरीय छानबीन समिति ने 25 सितंबर 2013 को निरस्त कर दिया था।

छानबीन समिति के आदेश को हाई कोर्ट ग्वालियर की युगलपीठ ने 25 अक्टूबर 2013 को जारी आदेश में अंतिम निराकरण तक स्थगित कर दिया। इस स्थगन आदेश को आधार मानकर रिटर्निंग ऑफीसर ने जाति प्रमाण पत्र लगी आपत्ति को यह कहते हुए स्थगित कर दिया कि हाई कोर्ट का स्थगन आदेश अभी प्रभावशील है।

दिनभर बना रहा मामले पर सस्पेंस
आपत्ति लगने और बाहर से आए वकीलों द्वारा की गई बहस के बाद जब रिटर्निंग ऑफीसर ने दूसरे दिन दोपहर दो बजे निर्णय सुनाने का समय निर्धारित कर दिया।
तो जिलेभर में दिनभर मामले पर सस्पेंस बना रहा, वहीं मंगलवार को निर्धारित समय तक जब रिटर्निंग ऑफीसर अपने कार्यालय में निर्णय सुनाने नहीं पहुंचे तो सस्पेंस और बढ़ गया और जिलेवासी निर्णय जानने के लिए उत्सुक रहे, जो लोगों को फोन लगाकर निर्णय की जानकारी लेते रहे।
हालांकि 38 मिनिट की देरी से पहुंचे रिटर्निंग ऑफीसर ने अपना निर्णय सुनाया तो कांग्रेस प्रत्याशी के वकील की आंखों से आंसू छलक आए और वह बाहर निकलकर आंखें पोंछते दिखे। वहीं बाहर निकलते ही कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने समर्थकों को पक्ष में निर्णय आने का इशारा किया।
रिटर्निंग ऑफीसर ने इस आधार पर निरस्त की शेष तीनों आपत्तियां
दूसरी आपत्ति: उच्चतम न्यायालय द्वारा एक क्रिमिनल अपील में 28 मार्च 2018 को में आदेश जारी किया है स्थगन छह माह तक मान्य रहेगा।
निर्णय: उच्च न्यायालय ग्वालियर की युगल पीठ ने अपने स्थगन आदेश में लिखा है कि अंतिम निराकरण तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश में हस्तक्षेप या निरस्त किए जाने की अधिकारिता इस कार्यालय को नहीं है। इससे आपत्ति निरस्त की जाती है।
तीसरी आपत्ति: जजपालसिंह द्वारा प्रस्तुत स्टांप दिनांक तीन नबंवर 2018 विधिपूर्ण न होने से शपथग्राहा नहीं है।

निर्णय: आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अवलोकन में पाया कि प्रस्तुत स्टांप भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के अंतर्गत सही हैं। अत: आपत्ति निरस्त की जाती है।
चौथी आपत्ति: जजपालसिंह द्वारा दर्ज एफआईआर 17 दिनांक 30 जनवरी 2017 का उल्लेख नाम निर्देशन पत्र में नहीं किए जाने से नाम निर्देशन पत्र निरस्ती योग्य है।

निर्णय: आरओ हैण्डबुक 2018 के पृष्ठ क्रमांक 116 के बिंदु क्रमांक चार में उल्लेखित है कि यदि विहित शपथपत्र दाखिल किया गया है किंतु यह कथित तौर पर या त्रुटिपूर्ण या मिथ्या सूचना वाला पाया या माना जाता है तो नामांकन के इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए आपत्ति निरस्त की जाती है।
निर्दलीय प्रत्याशी ने वापस लिया नामांकन
मंगलवार को अशोकनगर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र अहिरवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इससे विधानसभा सीट पर 15 अभ्यर्थी शेष बचे हैं, जिनमें 6 निर्दलीय हैं। वहीं मुंगावली विधानसभा में 19 प्रत्याशी हैं, जिनमें दस निर्दलीय हैं। चंदेरी विधानसभा में 23 अभ्यर्थी मैदान में हैं, जिनमें 12 निर्दलीय अभ्यर्थी हैं। बुधवार को दोपहर तीन बजे तक नामांकन वापसी का अंतिम समय है। इससे अभ्यर्थी अब कई निर्दलीय अभ्यर्थियों को नामांकन वापस लेने के लिए मनाने में जुट गए हैं।
मुंगावली से दो अभ्यर्थियों ने मांगी भिंडी
बुधवार को दोपहर तीन बजे के अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी होगी और इसके बाद अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह वितरित किए जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों ने चुनाव चिन्हों के विकल्प भर दिए हैं। ज्यादातर ने तो अलग-अलग चुनाव चिन्ह मांगे हैं, लेकिन मुंगावली के दो निर्दलीय अभ्यर्थियों ने भिंडी चुनाव चिन्ह की मांग की है।
-इनका कहना है:
-भाजपा ने मैदान से हटाने के लिए यह षडयंत्र रचा था, लेकिन हमें कानून पर भरोसा था और भाजपा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वहीं जनता भी इस षडयंत्र को जानती थी। -जजपालसिंह जज्जी, कांग्रेस प्रत्याशी अशोकनगर
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