समिति ने शिशु दीक्षा गृह के प्रबंधक को नोटिस जारी कर कहा है कि चार वर्षीय राकेश अहिरवार और छह वर्षीय वर्षा अहिरवार को कोतवाली पुलिस ने बाल कल्याण समिति न्यापीठ के समक्ष प्रस्तुत किया था और समिति न्यायपीठ ने दोनों बच्चों को सात दिन शिशु दीक्षा गृह में रखने के निर्देश दिए थे और पुलिस ने दोनों बच्चों को आपके संरक्षण में दे दिया था। लेकिन आपने फोन पर सूचना दी कि शिशु गृह से दोनों बच्चों को उनका पिता साथ ले गया। समिति ने आपके संरक्षण में दिया था और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी दीक्षा गृह की थी। लेकिन आपके द्वारा गंभीर रूप से अनियमितता व लापरवाही की गई और इसी कारण से दोनों बच्चे अन्यत्र जा सके।
कहा मापदंडों के अनुरूप नहीं है भवन-
साथ ही समिति ने यह भी कहा कि संचालित शिशु गृह में शासन के मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी शिकायत भी बाल कल्याण समिति को मिली थी। जिस भवन में शिशु गृह संचालित हो रहा वह शासन के मापदंडों के अनुरूप नहीं है, इससे भवन को बदलने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन आज तक उस निर्देश का पालन नहीं किया गया।
साथ ही समिति का यह भी कहना है कि रात में सुरक्षा व्यवस्था हेतु चौकीदार का न होना एवं रजिस्टर में दर्ज समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति नही पाए जाने के संबंध शिशु गृह को पूर्व में भी निर्देशित किया था। इसके बाद भी लापरवाही व अनियमितताएं बरती जा रही हैं।