पंचायत चुनाव: रोजगार मेला स्थगित व शस्त्र लाइसेंस निलंबित, धरना-प्रदर्शन व जुलूस पर प्रतिबंध
अशोकनगरPublished: May 28, 2022 09:35:58 pm
नगरीय सीमा को छोड़कर जिलेभर में धारा 144 लागू, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई।
अशोकनगर. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही जहां सरकारी सामूहिक विवाह सम्मेलन निरस्त कर दिया गया था, वहीं अब रोजगार मेला भी निरस्त हो गया है। साथ नगरीय सीमा को छोड़कर जिलेभर में कलेक्टर धारा 144 लागू कर दी है और धरना-प्रदर्शन व जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं।
शहर के शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में 30 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन होना था। जिसे पंचायत चुनाव की आचार संहित लगने के बाद निरस्त कर दिया गया है, इससे अब 30 मई को रोजगार मेले का आयोजन नहीं होगा। साथ ही कलेक्टर आर उमा महेश्वरी ने सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं और लाइसेंसधारी शस्त्रों को निकटतम पुलिस थानों में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इससे 17 जुलाई तक सभी शस्त्र पुलिस थानों में जमा रहेंगे। हालांकि कलेक्टर ने वर्दीधारी पुलिस बल एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों बैंक आदि की सुरक्षा के लिए जारी शस्त्र लाइसेंसों को इस आदेश से छूट दी है।
धारा 144: बिना पूर्व अनुमति सभा, जुलूस व प्रदर्शनों पर प्रतिबंध-
धारा 144 लागू कर कलेक्टर ने आदेश दिया है कि नगरीय सीमा को छोड़कर जिले में कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, गैर राजनैतिक दल या अन्य कोई भी आमसभा, जुलूस, प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। इसके लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। साथ ही धरना या अन्य कार्यक्रम में यातायात को अवरुद्ध नहीं किया जा सकेगा। सक्षम अधिकारी से जारी अनुमति में नियत स्थान पर ही लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा। आमसभा, जुलूस या अन्य कार्यक्रम भी अनुमति अनुसार ही निर्धारित स्थल पर आयोजित किया जाएगा व जुलूस निर्धारित मार्ग से ही निकाला जा सकेगा।
प्रचार: पहले चरण को 28 व अंतिम को 40 दिन का समय-
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिले में 5427 जनप्रतिनिधि चुने जाना है। इसके लिए दावेदारों का लोगों से संपर्क करने का दौर शुरु हो गया है। साथ ही नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए आपस में मान मनव्वल का दौर भी चल रहा है। दावेदार अपने संपर्क के अन्य दावेदारों को चुनाव लडऩे से रोकने के लिए मना रहे हैं, तो वहीं कुछ अपने विरोधियों को हराने की रणनीति में जुट गए हैं। पहले चरण के मतदान वाले क्षेत्र में दावेदारों को 28 दिन और अंतिम चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में दावेदारों को चुनाव की तैयारियों के लिए 40 दिन का समय बचा है।
कलेक्टर ने यह भी दिया आदेश-
– सभाओं की अनुमति में दिनांक, सभा स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाए तथा लाउडस्पीकर का उपयोग धीमी आवाज में करने निर्देश दिए जाएं।
– जुलूस व रैली की अनुमति में स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि जुलूस किस समय व किस स्थान से प्रारंभ होगा और कौन-कौन से मार्ग से गुजरेगा।
– यह ध्यान दिया जाए कि दो उम्मीदवारों को एक ही समय में एक ही स्थान पर सभा की अनुमति न दें, बीच में कम से कम दो घंटे का अंतर रखें।
– उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों पर प्राप्ति का समय व दिनांक तत्काल दर्ज करें, जिसका पहले आवेदन उसे पहले पहले अनुमति दी जाए। व पंजी संधारित करें।