कलेक्टर आर उमा महेश्वरी ने आदेश जारी कर कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से नगरीय निकाय आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। मतदान संपन्न कराने मतदान दल, प्रशिक्षण, जोन, सेक्टर एवं मतगणना आदि कार्य के लिए काफी संख्या में अधिकारी-कर्मचारियों की आवश्यकता है।
त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन को देखते हुए कलेक्टर ने अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुले रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन की डाक भले ही कार्यालय प्रमुख के नाम से हो, लेकिन तत्काल कार्यालय में उपस्थित कर्मचारी द्वारा वह डाक ली जाए और अवकाश के दिनों में डाक वापस लौटकर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए ऑफिसों में जिम्मेदार अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाए।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिपं सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, सरपंच व पंच पदों के लिए आरक्षण होना है, साथ ही नगरीय निकायों में भी वार्डों का आरक्षण होना है। यह सभी आरक्षण 25 मई को किए जाएंगे, इससे 25 मई को दिनभर सीटों के आरक्षण की कार्रवाई चलेगी। इसके लिए अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि नगरीय निकायों में सिर्फ ओबीसी सीटों पर ही आरक्षण की प्रक्रिया किए जाने की चर्चा है।