राजशाही के फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल एक जज अनूप कुमार ने इन चारों के जुर्म को रेयर ओर रेयरेस्ट करार देते हुए इन्हें फंसी कि सजा सुनाई। एक न्यूज चैनल के मुताबिक फैसले के वक़्त कोर्ट में तीन दोषी- जहांगीर हुसैन उर्फ़ रजीब, आलमगीर हुसैन और रमजान अली मौजूद रहे। चौथा आरोपी रजीबुल इस्लाम इस सुनवाई में शामिल नहीं हुआ।
जानिए क्या है पूरा मामला जानकारी के मुताबिक 50 वर्षीय जगनेश्वर रॉय सोनापोटा गांव के संत गौरियो मंदिर के प्रमुख महंत थे। 21 फरवरी 2016 को कुछ हथियारबंद लोगों ने उनकी गला काटकर निर्ममता से हत्या कर दी थी। इस घटना से चारों तरफ हड़कंप मच गया था। हत्या से पहले उनकी धारधार हथियारों से पिटाई भी की गई थी। इस दौरान उनके शिष्य गोपाल चंद्र रॉय को भी गोली लगी थी। पर वह बच निकले थे।