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बांग्लादेश: भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पीएम खालिदा जिया को झटका, SC ने जमानत याचिका की खारिज

locationनई दिल्लीPublished: Dec 12, 2019 10:56:57 pm

Submitted by:

Anil Kumar

इससे पहले हाईकोर्ट ने 31 जुलाई को खालिदा जिया की जमानत याचिका को ठुकरा दिया था
खालिदा जिया भ्रष्टाचार के दो मामलों में कुल 17 साल की जेल काट रही हैं

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ढाका। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को एक बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने खालिदा जिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।

बीडीन्यूज 24 की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश सैयद महमूद की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय अपीलेट डिवीजन ने उनकी अपील को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने जिया चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में उनकी जमानत याचिका अस्वीकार कर दी थी।

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कोर्ट ने अधिकारियों को जिया के मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के मद्देनजर बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी (बीएसएमएमयू) में ‘उन्नत उपचार’ सुनिश्चित करने के लिए त्वरित रूप से उपाय करने का आदेश दिया।

भ्रष्टाचार के दो मामलों में 17 साल की हुई है सजा

बता दें कि खालिदा जिया को इस मामले में सात साल की सजा देने के बाद उनकी कानूनी टीम ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी।

हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को उनके अपराध व अपराध के लिए उच्चतम सजा को ध्यान में रखते हुए 31 जुलाई को जमानत याचिका को ठुकरा दिया था।

गुरुवार के फैसले पर जिया के वकील खोनडोकेर महबूब ने कहा कि हमने उनकी जमानत के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी है। सात साल की सजा के एक मामले में कोर्ट द्वारा जमानत से इनकार करना अभूतपूर्व है।

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बता दें कि खालिदा जिया भ्रष्टाचार के दो मामलों में कुल 17 साल की जेल काट रही हैं। तबीयत खराब होने के बाद अप्रैल से बीएसएमएमयू में उनका इलाज चल रहा है।

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