China: नए तलाक कानून ने बढ़ाई कपल्स की मुश्किलें, तलाक देने की मची होड़
HIGHLIGHTS
- China Divorce Law: चीनी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि तलाक के नए नियम पहले की तुलना में काफी जटिल है, लिहाजा तलाक लेने वालों की भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी है।
- नए सिविल कोड में ये प्रावधान किया गया है कि तलाक लेने से पहले कपल्स को एक महीने का 'कूलिंग ऑफ पीरियड' पर साथ रहना होगा

बीजिंग। चीन में जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम के बाद अब आबादी को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन एक नए कानून के कारण कपल्स की परेशानी बढ़ गई है और वे तलाक लेने को मजबूर हो रहे हैं।
वकीलों के हवाले से चीनी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि तलाक के नए नियम पहले की तुलना में काफी जटिल है, लिहाजा तलाक लेने वालों की भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी है।
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दरअसल, चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) ने पिछले साल मई में नए सिविल कोड को मंजूरी दी थी। जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि तलाक लेने से पहले कपल्स को एक महीने का 'कूलिंग ऑफ पीरियड' पर साथ रहना होगा, क्योंकि यदि किसी वजह से थोड़ी ऐसी संभावना बनती हो कि वे फिर से साथ रह सकें और दोनों के बीच तकरार खत्म हो सके तो उसे पहले बहाल किया जा सके।
एक महीने के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड में रहना जरूरी
नए कानून में कहा गया है कि तलाक से पहले कपल्स को कूलिंग ऑफ पीरियड में रहना अनिवार्य है। इस दौरान यदि दोनों के बीच बात बनी तो ठीक है नहीं तो फिर वे तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
चीनी कप्लस को सरकार ये नया नियम पसंद नहीं आ रहा है। लिहाजा, इसका असर अभी से ही देखने को मिलने लगा है और भारी संख्या में कप्लस तलाक के लिए अर्जी दे रहे हैं। बता दें जब नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने इस कानून को पास कराया था तब भी चीन में इसकी काफी आलोचना हुई थी।
वकीलों की बढ़ी डिमांड
हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारी संख्या में कपल्स के तलाक लेने की वजह से वकीलों की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में वकीलों से अनुरोध किया गया है कि कपल्स के कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद ही तलाक की अर्जी फाइल करें।
सिचुआन प्रांत में रहने वाले एक वकील झोंग वेन ने कहा कि उनके पास तलाक लेने वाले कई कपल्स के फोन आ चुके हैं। कपल्स का कहना है कि नया कानून उनके तलाक को जटिल बनाता है और अलग होने की उनकी स्वतंत्रता से समझौता करता है।
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