मालदीव के अभियोजक कार्यालय द्वारा दी गई जानकरी के मुताबिक यह मामला आपराधिक न्यायालय में दर्ज किया गया है। समाचार पत्र द मालदीव इंडिपेंडेंट ने खबर दी है कि यामीन पर देश के खजाने से धन चोरी करके उसका इस्तेमाल करने का आरोप है। आपको बता दें कि अगर पूर्व राष्ट्रपति पर यह आरोप साबित हुए तो वह 2014 मनी लांड्रिंग कानून के तहत 5 से 15 साल की जेल और अधिकतम 45 लाख रुपये के जुर्माने की सजा के पात्र हो सकते हैं। पांच साल के शासन के बाद यामीन पिछले साल सितंबर में इब्राहिम सोलिह से चुनाव हार गए थे। महाभियोजक के प्रवक्ता अहमद थौफीग ने समाचार एजेंसी एफे को बताया, “हमने अब्दुल्ला यामीन पर धनशोधन का आरोप लगाया है और मामला आपराधिक अदालत में प्रस्तुत कर दिया गया है।”
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क्या है मामलासितंबर 2018 में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से राष्ट्रपति चुनाव हारने वाले यामीन अब तक मालदीव के सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटाले के आरोपी हैं। अभियोजन पक्ष के मुताबिक जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि यामीन से जुडी निजी कंपनी एसओएफ का प्रयोग मालदीव विपणन और जनसंपर्क निगम का पैसा गलत तरीके से निकालने के लिए किया गया था। यही नहीं, पुलिस ने पूर्व राष्ट्रपति पर भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कहा, “एसओएफ ने मालदीव इस्लामिक बैंक में यामीन के खाते में 10 लाख डॉलर हस्तांतरित किए।” मालदीव पुलिस ने यामीन के वकील व पूर्व मंत्री ऐशाथ अजीमा के खिलाफ भी कथित रूप से झूठ बोलने व धनशोधन में सहायता करने के लिए आरोप लगाया है।