याचिका में दलील दी गई है कि इमरान खान ने पाक के संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 का उल्लंघन किया है। लिहाजा उनको अयोग्य घोषित किया जाए। पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 में संसद सदस्य के लिए ‘सादिक और अमीन’ (ईमानदार और धर्मपरायण) होने की शर्त लगाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में बेटी टायरिन जेड खान व्हाइट को इमरान खान की बेटी बताया गया हैं। इमरान खान ने साल 2018 के आम चुनाव में अपने नामांकन पत्र में टायरियन जेड खान व्हाइट के कथित पिता होने की बात छिपाई थी। शनिवार को लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दायर इस याचिका को स्वीकार कर लिया है।
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