नहीं लगाई रिहाई पर रोक
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अभिनंदन की रिहाई को रोकने के लिए वकील मोहम्मद शोएब रज्जाक ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ याचिका दायर की थी। वकील ने याचिका में दावा किया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान की रिहाई का निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के खिलाफ अपराध किया है।
याचिकाकर्ता ने कहा था कि भारतीय पायलट ने पाकिस्तान में बम गिराने के लिए हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और पाकिस्तान के खिलाफ अपराध किया है। लिहाजा भारतीय पायलट के खिलाफ सुनवाई यहीं होनी चाहिए। इसलिए अदालत सरकार के फैसले को रद्द करते हुए अभिनंदन की रिहाई पर रोक लगाए। याची के इस तर्क को अदालत ने नहीं माना और याचिका को खारिज करने का निर्देश सुना दिया।
तनाव में आई कमी आपको बता दें कि 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला किया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद भारत ने 26 फरवरी को पाकिस्तान में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इसके जवाब में 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में हवाई हमला किया था। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। डॉगफाइट में भारत का मिग-21 विमान क्रैश हो गया और विंग कमांडर अभिनंदन को पाक सेना ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के एफ-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। इसको लेकर दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया। यह तनाव अभिनंदन की रिहाई के बाद थोड़ा कम हुआ है।