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हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सजा पर लगाई रोक, बेटी, दामाद के साथ होंगे रिहा

locationनई दिल्लीPublished: Sep 19, 2018 05:02:38 pm

Submitted by:

mangal yadav

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जेल की सजा पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद शरीफ परिवार का जेल से बाहर आना तय हो गया है।

Nawaz Sharif

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, जेल की सजा रद्द

इस्लामाबादः पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नवाज शरीफ के जेल की सजा पर रोक लगा दी है। इसके अलावा बेटी मरियम और दामाद रिटा. कैप्टन सफदर की सजा पर भी रोक लगी है। इस फैसले के बाद जेल की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नवाज शरीफ को उनकी बेटी और दामाद के साथ जेल से रिहा कर दिया जाएगा। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अतहर मिनाल्लाह और जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ परिवार के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। बता दें कि पाकिस्तान आम चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के केस में निचली अदालत से मिली सजा के बाद नवाज शरीफ, बेटी मरियम और दामाद को रावलपिंडी जेल में भेज दिया गया था।

पनामा पेपर्स कांड में फंसे थे नवाज शरीफ
पनामा पेपर्स से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में बेटी मरियम नवाज को सात साल की कैद और दामाद कैप्टन (पूर्व) सफदर को एक साल की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत ने नवाज शरीफ पर करीब 73 करोड़ रुपए और मरियम पर 18.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। पाकिस्तान चुनाव से पहले नवाज शरीफ और मरियम शरीफ लंदन से पाकिस्तान पहुंचे थे जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जबकि नवाज शरीफ के दामाद सफदर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। अब हाई कोर्ट ने इस सभी के सजा को रद्द कर दिया है।

ये है पूरा मामला
नवाज शरीफ के विरुद्ध मामला 14 सितंबर 2017 को शुरू हुआ था। पनामागेट मामले में फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने फ्लैगशिप इंवेस्टमेंट लिमिटेड समेत एवनफिल्ड, अल-अजीजिया स्टील मिल्स, हिल मेटल प्रतिष्ठान मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नवाज शरीफ को दस साल की सजा सुनाई थी।

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