अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाए जाने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने कहा था कि भारतीय नागरिक को तब तक फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक उसकी सभी दया याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।
नई दिल्ली। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की दया याचिका खारिज कर दी है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग आईएसपीआर ने कहा है कि अब पाक सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा, जाधव के खिलाफ साक्ष्यों का विश्लेषण करेंगे और गुण-दोष के आधार पर उनकी अपील पर फैसला करेंगे। पाकिस्तान में जाधव को कथित रूप से जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। जाधव को पाकिस्तान द्वारा पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था, तथा पाक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी करने तथा
जब तक सुनवाई नहीं होगी फांसी नहीं दी जाएगी
विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त होने का दोषी करार दिया था। भारत का कहना है कि भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुके कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया गया था, जहां वह व्यापार कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाए जाने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने कहा था कि भारतीय नागरिक को तब तक फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक उसकी सभी दया याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।
भारत ने किया था रूख
जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ भारत ने आईसीजे का रुख किया था। बीते 18 मई को आईसीजे ने जाधव (46) की सजा की तामील पर रोक लगा दी थी।