ईसीएल से नाम हटाए जाएं अदालत में अपनी अर्जी में तीनों ने कहा था कि पाकिस्तान से निकास नियम 2010 उन पर लागू नहीं होता क्योंकि वे भ्रष्टाचार,अधिकारों के दुरुपयोग, आतंकवाद और अन्य किसी षड्यंत्र में शामिल नहीं हैं। इसलिए ईसीएल से उनके नाम हटाए जाने चाहिए। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने नवाज, मरियम और सेवानिवृत्त कैप्टन सफदर की याचिका को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बीते साल 20 अगस्त को शरीफ परिवार के नामों को ईसीएल में दर्ज करने का फैसला लिया गया था।
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