जमानत देने की अपील की गई थी बीते शुक्रवार को वरिष्ठ वकील ख्वाजा हरिस अहमद ने पूर्व प्रमुख की ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अपील दायर की थी। इसमें शीर्ष अदालत से जमानत देने की अपील की गई थी। जिस समय अपील दायर की गई थी, उस समय एक अलग अनुरोध भी अदालत के समक्ष रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय ने इस आधार पर जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लौटा दिया था कि कोई विशेष उपचार नहीं किया जा सकता है। इस मामले को उठाने के लिए नियमित प्रक्रिया का पालन किया जाए।