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रावलपिंडी से कोट लखपत जेल भेजे गए नवाज शरीफ, भाई शाहबाज के साथ काटेंगे सजा

पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मंगलवार को रावलपिंडी की एक जेल से लाहौर की कोट लखपत जेल स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे एक दिन पहले भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनाई गई सात वर्षो की सजा काटेंगे।

Dec 25, 2018 / 07:34 pm

mangal yadav

इस्लामाबादः पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मंगलवार को रावलपिंडी की एक जेल से लाहौर की कोट लखपत जेल स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे एक दिन पहले भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनाई गई सात वर्षो की सजा काटेंगे। पंजाब प्रांत के गृह सचिव फजील असगर ने कहा कि कोट लखपत जेल में उनके लिए एक बी-वर्ग का कक्ष तैयार किया गया है, जिसमें टीवी सेट, बेड, कंबल, हीटर, एक कुर्सी और टेबल होगा। उन्हें एक सहायक भी मुहैया कराया जाएगा और घर से बना खाना भी लाने की इजाजत दी जाएगी।

असगर ने कहा कि 68 वर्षीय पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के नेता को उसी परिसर में रखा जाएगा जहां भ्रष्टाचार के आरोप में सजा काट रहे उनके भाई शहबाज शरीफ को रखा गया है, हालांकि दोनों को अलग-अलग सेल में रखा जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि जेल में कड़े सुरक्षा उपाय के निर्देश दिए गए हैं और तोड़फोड़ में संलिप्त किसी भी व्यक्ति पर आतंकवाद के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। बता दें आज नवाज शरीफ का जन्मदिन भी है।

पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के एक मामले में सात वर्ष की सजा सुनाई और 25 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सऊदी अरब की एक कंपनी अल-अजीजिया स्टील मिल्स पूर्व प्रधानमंत्री की है और वह यह बताने में असमर्थन रहे कि इस कंपनी में धन कहां से आया। शरीफ को हालांकि सबूत के अभाव में ब्रिटेन की फ्लैगशिप निवेश कंपनी के संबंध में कथित भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया गया।

शरीफ के खिलाफ मुकदमा 14 सितंबर 2017 को शुरू किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक पनामागेट फैसले के दिशानिर्देशों के संदर्भ में पाकिस्तान के भ्रष्टाचार-रोधी निकाय ने शरीफ के खिलाफ एवनफिल्ड संपत्ति मामले, अल-अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इंवेस्टमेंट लिमिटेड मामलों में केस शुरू किया था। एवनफिल्ड मामले में इसी अदालत ने जुलाई में शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज, दामाद मोहम्मद सफदर को क्रमश: 10 वर्ष, सात वर्ष और एक वर्ष की सजा सुनाई थी। बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सितंबर में उनकी सजा को स्थगित कर दिया था, जिसके बाद से वे इस मामले में जमानत पर हैं।

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