कोर्ट ने प्रशासन से समय सीमा समाप्त होने से पहले यूनुस को गिरफ्तार करने या उन्हें प्रताड़ित नहीं करने को कहा था। अदालत ने तीनों मामलों में उन्हें 10-10 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। बचाव पक्ष के वकील के अनुसार यूनुस को जब तक अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है जब तक उन्हें अभ्यारोपित नहीं किया जाता है।
श्रम अदालत ने यूनुस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट इसलिए जारी किया गया था क्योंकि वह विदेश में होने की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। जुलाई में तीन कर्मियों ने मामला दायर कर कहा था कि ट्रेड यूनियन बनाने की कोशिश के कारण उन्हें अवैध तरीके से नौकरी से निकाला गया है। गौरतलब है कि यूनुस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी जो गरीब लोगों को छोटे कर्ज दिलाता है। उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था।