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पाक SC ने दंगा पीड़ितों को एक महीने में मुआवजा देने का दिया निर्देश, आसिया बीबी फैसले के बाद हुई थी हिंसा

Published: Jan 13, 2019 05:30:44 pm

Submitted by:

Shweta Singh

ये प्रदर्शन ईश निंदा मामले में ईसाई महिला आसिया बीबी को बरी करने के विरोध में कुछ कट्टरपंथी इस्लामी गुटों द्वारा हुए थे।

Pak sc directs to provide relief fund within month to clash affected people

पाक SC ने दंगा पीड़ितों को एक महीने में मुआवजा देने का दिया निर्देश, आसिया बीबी फैसले के बाद हुई थी हिंसा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने संघीय और प्रांतीय सरकारों को हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शनों से प्रभावित हुए लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। ये प्रदर्शन ईश निंदा मामले में ईसाई महिला आसिया बीबी को बरी करने के विरोध में कुछ कट्टरपंथी इस्लामी गुटों द्वारा हुए थे। कोर्ट ने प्रभावित लोगों को मुआवजा मुहैया कराने के लिए एक महीने का निर्देश दिया है।

आसिया को मिली थी जान से मारने की धमकी

आपको बता दें कि इस फैसले के बाद देशभर में के कई कट्टरपंथी गुटों और मानवाधिकार अधिवक्ताओं ने आसिया बीबी को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके साथ ही देशभर में कई हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को शीर्ष अदालत ने एक मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश सुनाया।

2009 के मामले में मिली थी फांसी की सजा

पाक के सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में एक एतिहासिक फैसला सुनाते हुए आसिया की फांसी की सजा को पलटकर उसे बरी कर दिया था। आसिया पर 2009 में ईशनिंदा का आरोप लगा था, जिसके लिए 2010 में निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी। चार साल बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकार रखा था।

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