scriptझूठी शान के लिए बेटी को जिंदा जला कर मारने वाली पाकिस्तानी महिला को मिली मौत की सजा | Pak Woman Gets Death Sentence For Burning Her Daughter Alive For 'Honour' | Patrika News

झूठी शान के लिए बेटी को जिंदा जला कर मारने वाली पाकिस्तानी महिला को मिली मौत की सजा

Published: Jan 17, 2017 02:11:00 pm

Submitted by:

राहुल

लाहौर की एक स्पेशल कोर्ट में परवीन बीबी नाम की इस
महिला ने यह कबूल किया था कि पिछले साल जून माह में उसने अपनी बेटी को
जिंदा जला कर मौत के घाट उतार दिया। उसने कोर्ट में यह भी बयान दिया कि
उसकी बेटी ने परिवार का नाम बदनाम किया…

Pak Woman Gets Death Sentence For Burning Her Daug

Pak Woman Gets Death Sentence For Burning Her Daughter Alive For ‘Honour’

लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने एक महिला को सजा-ए मौत का फरमान सुनाया है। महिला पर आरोप था कि उसने अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए जिंदा जला कर मार दिया क्योंकि उसने अपने परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर एक शख्स से शादी कर ली।

लाहौर की एक स्पेशल कोर्ट में परवीन बीबी नाम की इस महिला ने यह कबूल किया था कि पिछले साल जून माह में उसने अपनी बेटी को जिंदा जला कर मौत के घाट उतार दिया। उसने कोर्ट में यह भी बयान दिया कि उसकी बेटी ने परिवार का नाम बदनाम किया।

honour killings
पुलिस का कहना है कि 18 वर्षीय ज़ीनत रफीक ने हत्या किये जाने से एक हफ्ते पहले सी अपने घर से भाग कर हसन खान नामक अपने प्रेमी के साथ शादी की थी। इसके अलावा अदालत ने जीनत के भाई अनीस को सबूत मिटाने, हत्या से पहले जीनत की पिटाई, हत्या की साजिस रचने और हत्या में अपनी मां की मदद करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है। जीनत के भाई अनीस ने अपनी बहन को कैरोसिन द्वारा जलाये जाने से पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की थी।

पुलिस के मुताबिक लाहौर के एक गरीब तबके वाले जिले से ताल्लुक रखने वाली जीनत के परिवार व रिस्तेदारों में से किसी ने भी जीनत की डेडबॉडी को लेने के लिए दावा नहीं किया।

honour killingsपाकिस्तान के स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग के मुताबिक वहां महिलाओं पर हिंसा अनियंत्रित हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते साल 2015 में 1,100 ऑनर किलिंग की वारदातों को अंजाम दिया गया।
 honour killingsपाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टार कन्दील बलोच की हत्या उसके भाई द्वारा किये जाने के 3 महीने बाद पाकिस्तानी संसद ने पिछले साल अक्टूबर में ऑनर किलिंग के खिलाफ एक कानून भी पारित किया था।

नए कानून के लागू होने के बाद ऑनर किलिंग में शामिल लोगों को अनिवार्य रूप से आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी।
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