झूठी शान के लिए बेटी को जिंदा जला कर मारने वाली पाकिस्तानी महिला को मिली मौत की सजा
Published: Jan 17, 2017 02:11:00 pm
लाहौर की एक स्पेशल कोर्ट में परवीन बीबी नाम की इस
महिला ने यह कबूल किया था कि पिछले साल जून माह में उसने अपनी बेटी को
जिंदा जला कर मौत के घाट उतार दिया। उसने कोर्ट में यह भी बयान दिया कि
उसकी बेटी ने परिवार का नाम बदनाम किया…
Pak Woman Gets Death Sentence For Burning Her Daughter Alive For ‘Honour’
लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने एक महिला को सजा-ए मौत का फरमान सुनाया है। महिला पर आरोप था कि उसने अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए जिंदा जला कर मार दिया क्योंकि उसने अपने परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर एक शख्स से शादी कर ली।
लाहौर की एक स्पेशल कोर्ट में परवीन बीबी नाम की इस महिला ने यह कबूल किया था कि पिछले साल जून माह में उसने अपनी बेटी को जिंदा जला कर मौत के घाट उतार दिया। उसने कोर्ट में यह भी बयान दिया कि उसकी बेटी ने परिवार का नाम बदनाम किया।
पुलिस का कहना है कि 18 वर्षीय ज़ीनत रफीक ने हत्या किये जाने से एक हफ्ते पहले सी अपने घर से भाग कर हसन खान नामक अपने प्रेमी के साथ शादी की थी। इसके अलावा अदालत ने जीनत के भाई अनीस को सबूत मिटाने, हत्या से पहले जीनत की पिटाई, हत्या की साजिस रचने और हत्या में अपनी मां की मदद करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है। जीनत के भाई अनीस ने अपनी बहन को कैरोसिन द्वारा जलाये जाने से पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की थी।
पुलिस के मुताबिक लाहौर के एक गरीब तबके वाले जिले से ताल्लुक रखने वाली जीनत के परिवार व रिस्तेदारों में से किसी ने भी जीनत की डेडबॉडी को लेने के लिए दावा नहीं किया। पाकिस्तान के स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग के मुताबिक वहां महिलाओं पर हिंसा अनियंत्रित हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते साल 2015 में 1,100 ऑनर किलिंग की वारदातों को अंजाम दिया गया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टार कन्दील बलोच की हत्या उसके भाई द्वारा किये जाने के 3 महीने बाद पाकिस्तानी संसद ने पिछले साल अक्टूबर में ऑनर किलिंग के खिलाफ एक कानून भी पारित किया था।
नए कानून के लागू होने के बाद ऑनर किलिंग में शामिल लोगों को अनिवार्य रूप से आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी।