पहले मिली थी चार हफ्ते की अनुमति
नवाज शरीफ ने पंजाब के गृह सचिव से चिकित्सीय उपचार के लिए विदेश में ठहरने की अवधि (अनिश्चितकाल के लिए) बढ़ाने का अनुरोध किया है। पाक के पूर्व पीएम ने विदेश में रहने के लिए पहले से प्राप्त चार हफ्ते की अवधि के खत्म होने के बाद यह याचिका दायर की है।
नवाज शरीफ के हेल्थ को लेकर बड़ा खुलासा, इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं पाक के पूर्व पीएम
कोर्ट ने क्या दिया था फैसला?
पाकिस्तानी मीडिया में बुधवार को एक सूत्र ने बताया कि प्रांतीय सरकार ने मामले की देखरेख करने के लिए कानून मंत्री मोहम्मद बशारत राजा की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की सरकार द्वारा चिकित्सा उपचार के लिए चार हफ्ते की जमानत अवधि के दौरान विदेश जाने की अनुमति मिलने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री पिछले महीने लंदन के लिए रवाना हो गए थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शरीफ को निर्देश दिया था कि यदि भविष्य में आवश्यकता पड़े तो वे राहत के लिए पंजाब सरकार की अनुमति ले सकते हैं।