‘स्थायी रूप से’ रोक लगाने की अपील
वोमेन्स एक्शन फोरम (WAF) नाम की इस संगठन ने अपनी याचिका में घरेलू हिंसा के मामले का उल्लेख किया है। याचिका में कहा गया कि पाकिस्तान सरकार और विदेश मंत्रालय का अकरम को अपना पाकिस्तानी राजनयिक नियुक्त अवैध कदम है। याचिका में अदालत के सामने अकरम की UN स्थायी प्रतिनिधि की भूमिका पर ‘स्थायी रूप से’ रोक लगाने की अपील की गई है। इसके साथ ही याचिका में पाकिस्तानी कानून का हवाला देते हुए कहा गया है कि, जब तक सार्वजनिक हित में जरूरी न हो तब संघीय सरकार के किसी रिटायर्ड सरकारी अधिकारी को फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता।
घरेलू हिंसा के मामले पर संज्ञान लेने का भी आग्रह
संगठन ने याचिका में अकरम पर चलाए गए घरेलू हिंसा के मामले पर संज्ञान लेने का भी आग्रह किया गया है। संगठन ने सवाल उठाया है कि इस तरह की नियुक्ति से कैसी छवि बनेगी। आपको बता दें कि बीते महीने ही पाकिस्तान ने मलीहा लोधी की जगह मुनीर अकरम को संयुक्त राष्ट्र में स्थाई प्रतिनिधि नियुक्त किया था। हालांकि, इससे पहले भी अकरम, 2002 से 2008 तक इसी पद पर रह चुके हैं। लेकिन इसी दौरान उनकी लिव इन पार्टनर ने उनपर मारपीट और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। इसके बाद, 2003 में अमरीका ने पाक से आग्रह किया था कि वह अकरम की राजनयिक प्रतिरक्षा को हटा ले ताकि उन पर एक महिला पर हमला करने का मामला चलाया जा सके।