इस रास्ते पर चलेंगे नवाज
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पास अब जो रास्ता बचा है उसके तहत उनके वकील ख्वाजा हरीफ जवाबदेही कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे। इस अपील पर उच्च न्यायालय फैसला करेगा कि अपील स्वीकार्य है या नहीं।
इसके बाद जमानत की तैयारी
इस्लामाबाद हाईकोर्ट नवाज शरीफ की ओर दायर अपील को स्वीकार कर लेता है तो इसके बाद शरीफ का अगला कदम होगा जमानत। जी हां इसके बाद नवाज शरीफ जमानत के लिए अपनी अपील दायर करेंगे। अगर पूर्व पीएम को जमानत नहीं मिलती है तो फिर उन्हें हर हालत में न्यायिक हिरासत में रहना होगा।
आत्मसमर्पण की बड़ी वजह
आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान में किसी भी दोषी को तभी सुरक्षा या फिर सहूलियत मुहैया कराई जाती है जब तक वे एक निर्धारित समय के अंदर आत्मसमर्पण न कर ले। यही एक बड़ी वजह रही है कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम ने देश आकर आत्मसमर्पण किया है।
इस अधिकार का कर सकते हैं इस्तेमाल
पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम के पास आत्मसमर्पण के बाद ये अधिकार है कि वे राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो अध्यादेश की धारा 32 के तहत हाईकोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। हालांकि शरीफ और उनकी बेटी को राहत मिलेगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि यह पूरी हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। कोर्ट को यह जांच करनी होगी कि जवाबदेही ब्यूरो के फैसले में कितना दम है। फैसले में कोई खामी पाई जाती है तो इसके आधार पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सजा के फैसले को पलट सकता है।
ये है पूरा मामला
पाकिस्तान के पूर्व पीएम और उनकी बेटी पर लंदन में चार आलीशान फ्लैटों की मिल्कियत से जु़ड़े एवेनफील्ड संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया था। इसके तहत नवाज शरीफ औऱ मरियम को जवाबदेही अदालत ने 10 और 7 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा शरीफ परिवार दो अन्य भ्रष्टाचार के मामलों का भी सामना कर रहा है।