पाकिस्तान के लिए चीन ने लॉन्च किए 2 उपग्रह, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर होगी निगरानी
2011 में सिंह ने ईटीपीबी के तत्कालीन चेयरमैन पर दर्ज किया था मामला
गौरतलब है कि वर्ष 2011 में गुलाब सिंह ने ईवेक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) के तत्कालीन चेयरमैन सैयद अख्तर हाशमी के खिलाफ अवैध रूप से गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी बेचने का मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में हाशमी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। इस गुलाब सिंह के मामले को लेकर अब ईटीपीबी ने कहा कि सिंह ने अवैध रूप से गुरुद्वारा जनम स्थान ‘बेबे नानकी डेरा चाहिल’ के लंगर हाल को अवैध रूप से हथिया लिया था, जिसे अतिक्रमण रोधी टीम द्वारा खाली करवाया गया।