व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं होंगे नवाज शरीफ, मेडिकल आधार पर NAB ने दी छूट
- नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) 30 मार्च तक अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट
- 11 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने किया था शरीफ को गिरफ्तार

इस्लामाबाद। पाकिस्तान (Pakistan) की एक जवाबदेही अदालत ने चौधरी शुगर मिल मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) को चिकित्सा आधार पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए फिर से छूट प्रदान की है। शरीफ को 30 मार्च तक अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट मिली है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अधिवक्ता अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि शरीफ अभी भी लंदन में उपचाराधीन है और डॉक्टरों ने उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं दी है।
30 मार्च तक के लिए स्थगित हुई सुनवाई
अदालत ने शरीफ की ओर से दायर इस आवेदन पर अपनी सहमति जताते हुए सुनवाई 30 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। शरीफ के भतीजे और इस मामले में मुख्य संदिग्धों में शामिल यूसुफ अब्बास भी इस दौरान अदालत में पेश हुए। अब्बास को कुछ समय पहले ही लाहौर हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा किया था। शरीफ को 11 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) द्वारा गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उन्हें लाहौर में एक जवाबदेही अदालत के समक्ष पेश किया गया।
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19 नवंबर 2019 से लंदन में हैं नवाज शरीफ
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल 29 अक्टूबर को भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराए गए शरीफ को चिकित्सा आधार पर आठ सप्ताह के लिए जमानत दी थी। इसके बाद शरीफ अपना इलाज कराने के लिए 19 नवंबर 2019 को लंदन चले गए थे।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी खातों से जुड़े मामलों में सबूत जुटाने के लिए शनिवार को लाहौर के मॉडल टाउन में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार के स्वामित्व वाले व्यावसायिक कार्यालयों पर छापेमारी भी की है।
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