एशिया

पाकिस्तान: मरियम नवाज की याचिका पर नई पीठ 10 फरवरी को करेगी सुनवाई

मरियम नवाज ( Maryam Nawaz ) की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए लाहौर हाईकोर्ट ( LHC ) ने एक नई दो सदस्यीय पीठ गठित की है
मरियम ने नो-फ्लाई लिस्ट ( No-fly list ) से अपना नाम हटाए जाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी

Feb 09, 2020 / 05:50 pm

Anil Kumar

लाहौर। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ( Former Prime Minister Nawaz Sharif ) की बेटी मरियम नवाज ( Maryam Nawaz ) की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए लाहौर हाईकोर्ट ( LHC ) ने एक नई दो सदस्यीय पीठ गठित की है।

मरियम ने याचिका में उन्हें एग्जिट कंट्रॉल लिस्ट ( ECL ) से हटाने की मांग की है। द न्यूज इंटरनेशनल की शनिवार की रिपोर्ट के अनुसार, मरियम की याचिका पर सुनवाई नई पीठ 10 फरवरी को करेगी।

मरियम ने नो-फ्लाई लिस्ट ( No-fly list ) से अपना नाम हटाए जाने की मांग करते हुए 21 दिसंबर, 2019 को एलएचसी में याचिका दायर की थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज ( PML-N ) का यात्रा प्रतिबंधित सूची से अपना नाम निकालने के लिए यह दूसरा प्रयास था।

LHC ने संघीय सरकार से मांगा था जवाब

दिसंबर में दायर याचिका में मरियम ने अपने पिता नवाज शरीफ के स्वास्थ्य का हवाला दिया था। उन्होंने कोर्ट से उन्हें विदेश जाने की अनुमति देने की मांग की थी, ताकि वह अपने पिता की देखभाल रख सकें।

इसके बाद कोर्ट ने सरकार से मरियम के नाम को ईसीएल से हटाने पर अंतिम निर्णय लेने के लिए सात दिनों का समय दिया था। संघीय मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर, 2019 को मरियम को विदेश जाने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया था।

इसके बाद एलएचसी ने 15 जनवरी को संघीय सरकार से लिखित में जवाब मांगा था कि उसने अंतिम निर्णय लेने में सात दिन से ज्यादा समय क्यों लिया।

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