यह भी पढ़ें: पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मे आई बड़ी गिरावट, रेटिंग गिरने से दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बैंच ने संवेदनशील पदों पर बैठे लोगों की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर जनवरी में अदालत की ओर से स्वयं शुरू किए गए मामले में निर्णय सुनाया। गौर हो, शीर्ष अदालत ने 24 सितंबर को इस मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने मामले में 52 पेज का फैसला लिखा था। फैसले में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों से दोहरी नागरिकता समाप्त करने के लिए कानून बनाने तथा अन्य जरूरी उपाय करने को भी कहा गया है।