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पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का कड़ा निर्देश, दोहरी नागरिकता वालों को सरकारी नौकरी नहीं

locationनई दिल्लीPublished: Dec 16, 2018 03:28:13 pm

Submitted by:

Navyavesh Navrahi

शीर्ष अदालत ने 24 सितंबर को इस मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

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पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों को दोहरी नागरिकता वाले लोक सेवकों को नौकरी या दूसरी नागरिकता में से एक को छोड़ने की समयसीमा तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकारों से अनुरोध किया कि दोहरी नागरिकता वालों को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित पदों पर नियुक्त नहीं किया जाए ताकि ‘राष्ट्र और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।’
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मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बैंच ने संवेदनशील पदों पर बैठे लोगों की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर जनवरी में अदालत की ओर से स्वयं शुरू किए गए मामले में निर्णय सुनाया। गौर हो, शीर्ष अदालत ने 24 सितंबर को इस मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने मामले में 52 पेज का फैसला लिखा था। फैसले में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों से दोहरी नागरिकता समाप्त करने के लिए कानून बनाने तथा अन्य जरूरी उपाय करने को भी कहा गया है।
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