नवाज शरीफ के कारण कारगिल युद्ध में मिली थी हार: परवेज मुशर्रफ विशेष कोर्ट ने उन्हें देशद्रोह का दोषी पाया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व राष्ट्रपति ने जनवरी में शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी,इसमें विशेष कोर्ट के फैसले को पलटने की मांग की गई थी।
रजिस्ट्रार कार्यालय ने इस आधार पर याचिका को वापस कर दिया था कि जब तक याचिकाकर्ता खुद आत्मसमर्पण नहीं करता,तब तक उसकी अपील पर गौर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के नियम, 1980 के फैसले 23, नियम 8 में यह अधिकार दिया गया है कि जब तक दोषी अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर देता तब तक वह किसी भी याचिका को स्वीकार नहीं करता। मुशर्रफ के वकील ने फिर रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया। पाक के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुलजार अहमद सोमवार को चैंबर में अपील पर दलीलें सुनेंगे।