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पीएम आवास योजना: गलत तरीके से आवास लेने वालों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा

locationऔरैयाPublished: Oct 27, 2018 02:33:32 pm

जिला प्रशासन ने ऐसे अपात्रों को दिया 15 दिन का समय…

PM Avas yojna fraud in Auraiya

पीएम आवास योजना: गलत तरीके से आवास लेने वालों के खिलाफ होगा मुकदमा

औरैया. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जनपद में किसी भी अपात्र व्यक्ति ने अगर लाभ लिया है तो वो सावधान हो जाये। सरकार ने ऐसे सभी अपात्रों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की तैयारी शुरू कर दी है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर व्यय हुई राशि की वसूली की जाएगी। इनके अलावा अन्य किसी भी पात्र वाली योजना से भी वंचित कर दिया जाएगा। उक्त के संबंध में ऐसे अपात्र लोगों को महज 15 दिन का समय दिया गया है।
15 दिन का दिया समय

उक्त जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत जनपद में सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर आवास सॉफ्टवेयर पर अपलोड पात्र व्यक्तियों की प्राथमिकता सूची के आधार पर जनपद में आवास का आवंटन किया गया है। इस सूचना के माध्यम से आवास प्राप्त लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी लाभार्थी ने तथ्यों को छिपाकर अपात्र होते हुए गलत ढंग से आवास का आवंटन प्राप्त कर लिया है तो वह संबंधित विकासखंड के खंड विकास अधिकारी अथवा जनपद में परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण औरैया के समक्ष 15 दिन के अंदर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवास समर्पित कर दें।
एकमुश्त वसूली जाएगी रकम

यदि निर्धारित अवधि तक किसी अपात्र लाभार्थी के द्वारा उपस्थित होकर आवास पूर्ण समर्पण की सूचना नहीं दी जाती है तथा भविष्य में यदि किसी भी स्तर पर अपात्र होने की शिकायत प्राप्त होती है और जांच में लाभार्थी अपात्र पाया जाता है तो संबंधित लाभार्थी के विरुद्ध तथ्यों को छिपाकर गलत ढंग से आवास प्राप्त करने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और दी गई समस्त धनराशि की वसूली एकमुश्त कर ली जाएगी।
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