बिलासपुर. कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण , निर्बधन व शर्तें नियम 2013 में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने संशोधन किया है। एक्ट के तहत कॉलोनाइजर अब ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग के लिए छोड़ी जाने वाली 25 फीसदी भूमि की जगह तब 15 फीसदी भूमि मिलेगी। राजपत्र में एक्ट के संशोधन की अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को इसका पालन करने का फरमान जारी किया है।