यह सभी सेवाएं ( lockdown 2.0 ) के बीच में बंद कर दी गई हैं ऐसे में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स से संबंधित दस्तावेजों के लिए वैधता 30 जून टक्कर दी गई है।
इससे वाहन चालकों को अच्छा खासा फायदा मिलेगा। दरअसलसरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस ( driving license ) ( traffic police ) ( traffic rules ) परमिट और वही कल फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता को आगे बढ़ा दिया है जो कि 30 जून 2020 तक हो गई है। अब लोगों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा।
आपको बता दें कि सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह वैधता उन दस्तावेजों के लिए लागू होगा जिन की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच में है। ( Car documents )
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे टैक्सी बस और कमर्शियल वाहनों को भी राहत दी जाएगी जिनका संचालन कोरोनावायरस की वजह से ठप पड़ा हुआ है।
इतना ही नहीं बीएस 4 वाहनों की बिक्री को भी 10 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है लोग डाउन हटने के बाद 10 दिन तक इन वाहनों को बेचा जा सकेगा।