scriptLockdown 2.0: लॉकडाउन के दौरान वाहन चालकों को सरकार ने दी बड़ी राहत | Lockdown 2.0: Exemption for Driving License and Car Documents | Patrika News

Lockdown 2.0: लॉकडाउन के दौरान वाहन चालकों को सरकार ने दी बड़ी राहत

Published: Apr 29, 2020 05:11:19 pm

Submitted by:

Vineet Singh

सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह वैधता उन दस्तावेजों के लिए लागू होगा जिन की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच में है। ( Car documents )

Exemption for Driving License and Car Documents

Exemption for Driving License and Car Documents

नई दिल्ली: दुनिया भर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) को देखते हुए लॉक डाउन किया जा चुका है। इस लॉक डाउन का मकसद लोगों को वायरस के संक्रमण से पूरी तरह से बचाना है। इस लॉक डाउन में बहुत सारे लोगों के लाइसेंस रिन्यू होने हैं इसके साथ ही वह कल फिटनेस टेस्ट की वैधता भी खत्म होने वाली है।

यह सभी सेवाएं ( lockdown 2.0 ) के बीच में बंद कर दी गई हैं ऐसे में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स से संबंधित दस्तावेजों के लिए वैधता 30 जून टक्कर दी गई है।

इससे वाहन चालकों को अच्छा खासा फायदा मिलेगा। दरअसलसरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस ( driving license ) ( traffic police ) ( traffic rules ) परमिट और वही कल फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता को आगे बढ़ा दिया है जो कि 30 जून 2020 तक हो गई है। अब लोगों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा।

आपको बता दें कि सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह वैधता उन दस्तावेजों के लिए लागू होगा जिन की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच में है। ( Car documents )

सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे टैक्सी बस और कमर्शियल वाहनों को भी राहत दी जाएगी जिनका संचालन कोरोनावायरस की वजह से ठप पड़ा हुआ है।

इतना ही नहीं बीएस 4 वाहनों की बिक्री को भी 10 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है लोग डाउन हटने के बाद 10 दिन तक इन वाहनों को बेचा जा सकेगा।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो