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अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपकी खैर नहीं, भरना पड़ेगा 30 गुना ज्यादा हर्जाना

locationनई दिल्लीPublished: Jul 25, 2019 05:51:33 pm

Submitted by:

Vineet Singh

Motor Vehicle Amendment Bill 2019 लोकसभा में पास
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 30 गुना ज्यादा फाइन देना पड़ेगा
नाबालिग के वाहन चलाने पर मालिक पर क्रिमिनल होगा

Motor Vehicle Amendment Bill

अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपकी खैर नहीं, भरना भरना पड़ेगा 30 गुना ज्यादा हर्जाना

नई दिल्ली: काफी समय से सरकार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए लिए प्रयास कर रही थी और अब सरकार को इसमें कामयाबी मिली है। दरअसल मोटर यान (संशोधन) विधेयक-2019 ( motor vehicle amendment bill 2019 ) लोकसभा में पास हो गया है। दरअसल नितिन गडकरी ( Nitin Gadkari ) ने इस बिल को 15 जुलाई को लोकसभा में पेश किया था। आपको बता दें कि इस बिल के पास होने के बाद अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर 30 गुना तक ज्यादा जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा कई मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर तक रद्द हो सकता है। वहीं, नियम तोड़ने पर अब वाहन के मालिक को जेल भी जाना पड़ सकता है।
इस विधेयक में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गये हैं। किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बिठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर भी जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है ।
अब इतना लगेगा चालान

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