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ड्राइवर ही नहीं पैसेंजर को भी पहननी पड़ेगी सीट बेल्ट नहीं तो…

Published: Sep 10, 2019 11:57:12 am

Submitted by:

Vineet Singh

Seat Belt अब पैसेंजर के लिए भी होगी जरूरी
नहीं पहनने पर भरना पड़ेगा चालान
2004 से लागू है ये नियम

नई दिल्ली: देश में 1 सितंबर 2019 नये ट्रैफिक नियम ( Traffic rules ) लागू हो गए हैं जिसके बाद अब अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए पाए जाते हैं तो आपको पहले से कहीं ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। बता दें कि अब तक अगर आप सीट बेल्ट ( Seat Belt ) पहनकर कार नहीं चलाते थे तो आपको जुर्माना देना पड़ता था लेकिन अब एक नये नियम पर चर्चा हो रही है जिसके मुताबिक़ अगर पीछे की सीट्स पर बैठने वाले पैसेंजर्स ने सीटबेल्ट नहीं लगाईं होगी तो भी जुर्माना देना पड़ेगा।

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अगर आपको ये नियम नया लग रहा है तो आप आज ही जान लीजिए कि ये नियम साल 2004 से ही मौजूद है, जिसे 2005 में लागू किया गया जिसमें पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। सेक्शन 381 (3) में स्पेसिफाई किया गया है कि अगर कार चल रही है तो फ्रंट सीट पर ड्राइव समेत बैठे को-पैसेंजर और रियर सीटों पर बैठे पैसेंजर सहित सभी को सीट-बेल्ट पहनना होगा। ऐसे में ट्रैफिक सेफ्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए प्रावधान को देखते हुए ऐसा शामिल किया गया है कि अगर अब पीछे बैठे यात्रियों ने भी सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो उनके लिए यह जोखिम भरा हो सकता है।

जानकारी के मुताबिक़ अगर आप बिना सीट बेल्ट लगाए हुए कार चलाते हैं तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही पैसेंजर्स के सीट बेल्ट ना पहनने पर कार मालिक पर जुर्माना किया जाएगा।

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ज्यादातर कारों में रियर सीट्स पर सीटबेल्ट दी जाती है लेकिन नई बहुत सारी पुरानी कारों में पैसेंजर सीट्स पर सीटबेल्ट नहीं मिलती है ऐसे में इन कारों को जुर्माने से राहत मिल सकती है।

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