माइलेज हासिल कर इस बाइक ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम, कीमत मात्र 39990 रुपए
अगर आपको ये नियम नया लग रहा है तो आप आज ही जान लीजिए कि ये नियम साल 2004 से ही मौजूद है, जिसे 2005 में लागू किया गया जिसमें पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। सेक्शन 381 (3) में स्पेसिफाई किया गया है कि अगर कार चल रही है तो फ्रंट सीट पर ड्राइव समेत बैठे को-पैसेंजर और रियर सीटों पर बैठे पैसेंजर सहित सभी को सीट-बेल्ट पहनना होगा। ऐसे में ट्रैफिक सेफ्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए प्रावधान को देखते हुए ऐसा शामिल किया गया है कि अगर अब पीछे बैठे यात्रियों ने भी सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो उनके लिए यह जोखिम भरा हो सकता है।
जानकारी के मुताबिक़ अगर आप बिना सीट बेल्ट लगाए हुए कार चलाते हैं तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही पैसेंजर्स के सीट बेल्ट ना पहनने पर कार मालिक पर जुर्माना किया जाएगा।
माइलेज हासिल कर इस बाइक ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम, कीमत मात्र 39990 रुपए
ज्यादातर कारों में रियर सीट्स पर सीटबेल्ट दी जाती है लेकिन नई बहुत सारी पुरानी कारों में पैसेंजर सीट्स पर सीटबेल्ट नहीं मिलती है ऐसे में इन कारों को जुर्माने से राहत मिल सकती है।