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Motor Vehicle Act : कलर ब्लाइंड लोगों को भी मिल सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस, सड़क परिवहन मंत्रालय ने लिया फैंसला

Published: Jun 27, 2020 11:25:53 am

Submitted by:

Vineet Singh

दुनिया में कई सारे हिस्सों में मध्यम और हल्के कलर ब्लाइंड लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस ( driving licence for mild color blinds ) हासिल करने का अधिकार प्राप्त है ऐसे में अब यह सुविधा भारत में भी दी जा सकेगी

Now Mild Color Blinds Will Also Apply For Driving Licence

Now Mild Color Blinds Will Also Apply For Driving Licence

नई दिल्ली: अभी तक आपने देखा होगा कि जो लोग हल्के या मध्यम कलर ब्लाइंड ( color blind ) होते हैं उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस ( driving licence ) ( driving licence test ) हासिल करने का अधिकार नहीं था लेकिन अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ( ministry of road transport and highways ) ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है जिसके मुताबिक अब ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का पूरा अधिकार मिलेगा। जी हां अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो माइल्ड कलर ब्लाइंड है ( driving licence for color blinds ) उसे ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का पूरा अधिकार होगा।

दरअसल शुक्रवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इस बारे में मोटर वाहन नियमों ( motor vehicle act ) में जरूरी संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत को छोड़कर दुनिया में कई सारे हिस्सों में मध्यम और हल्के कलर ब्लाइंड लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस ( driving licence for mild color blinds ) हासिल करने का अधिकार प्राप्त है ऐसे में अब यह सुविधा भारत में भी दी जा सकेगी और जहां पहले माइल्ड कलरब्लाइंड लोग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हासिल कर पाते थे वही अब ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का पूरा अधिकार प्राप्त होगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग वाले की तरफ से इस बारे में कहा गया है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन सीएमवी नियम 1989 के फॉर्म एक और फॉर्म 1a में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद अब माइल्ड और मीडियम कलरब्लाइस लोग ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे और आम लोगों की तरह ही ड्राइविंग कर सकेंगे।

दरअसल मंत्रालय ने कहां है कि दिव्यांगजन नागरिकों को परिवहन आधारित सेवाएं विशेष रूप से ड्राइविंग लाइसेंस सेवा उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठा रहा है। यह भी कहा गया कि दिव्यांगजन नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परामर्श जारी किया जा चुका है अब कलर ब्लाइंड लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परामर्श जारी किया जा रहा है जिसके बाद यह लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस रखने के हकदार होंगे।

आपको बता दें कि कलर ब्लाइंड लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जा रहा था जिसके बारे में मंत्रालय को अब जाकर जानकारी मिल सकती है। इस समस्या को देखते हुए पहले मंत्रालय ने चिकित्सा विशेषज्ञ संस्थानों से राय मांगना सही समझा और इसके बाद जो राय मिली उसके हिसाब से हल्की और मध्यम कलर ब्लाइंड लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की परमिशन दी गई है। हालांकि जिन लोगों को काफी ज्यादा कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे उन व्यक्तियों और अन्य ड्राइविंग करने वाले लोगों की जान पर खतरा मंडरा सकता है ऐसे में गंभीर वर्णन समस्या से पीड़ित लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा जिससे किसी तरह के एक्सीडेंट का खतरा नहीं रहेगा।

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