खास बात यह है कि इस सुविधा का फायदा वही लोग उठा सकते हैं जिनके वाहनों के पेपर्स ( fitness certificate , vehicle permits ) का रिन्यूअल इस साल फरवरी में होना था और लॉक डाउन की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे वाहन चालकों को सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से बड़ी राहत मिली है।
आपकोबता दें कि इस सेवा का लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा जिन्होंने 1 फरवरी या उसके बाद अपने वाहन के पेपर्स के रिन्यूअल के लिए फीस जमा कर दी थी। इसके बावजूद इन लोगों के वाहनों के पेपर्स का रिन्यूअल नहीं हो पाया था। ऐसे सभी लोगों को सरकार के फैसले का फायदा मिलेगा।
यह कोई पहला मौका नहीं है जब सड़क परिवहन व राज्य मंत्रालय ने ऐसा कोई फैसला लिया हो इससे पहले भी लॉक डाउन के दौरान मंत्रालय की तरफ से मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 से संबंधित सभी दस्तावेजों की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई थी।
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल कंपनियां भी अपने वाहनों की वारंटी बढ़ा रही है। ऐसे लोग जिनकी वाहन की वारंटी लॉक डाउन के दौरान खत्म होने वाली थी उसे लगभग 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है जिससे वाहन मालिकों को इस वारंटी सेवा का लाभ मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ऑटोमोबाइल कंपनियों के इस फैसले से वाहन मालिकों को काफी राहत मिली है।