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हर पल ट्रैफिक पुलिस की नज़र में रहते हैं ऐसे बाइकर्स! भूलकर भी न करें ये गलतियां नहीं तो कटेगा भारी Traffic Challan

हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने बाइक्स में तेज ध्वनि करने वाले साइलेंसर के इस्तेमाल पर रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया था। जिसके तहत पुलिस ने ऐसे बाइकर्स को रोक कर एग्जॉस्ट (साइलेंसर) को निकलवा दिया था और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए मोटा चालान भी काटा था।

नई दिल्लीAug 06, 2022 / 04:49 pm

Ashwin Tiwary

Traffic Challan

यातायात व्यवस्था को बेहतर ढ़ंग से चलाने और लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र ट्रैफिक पुलिस काफी चुस्त हो चुकी है। अब वाहन चलाते समय छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है और आपको भारी चालान भुगतना पड़ सकता है। सड़क पर बाइकर्स की लापरवाही पर ट्रैफिक पुलिस की नजरें सबसे ज्यादा गड़ी रहती हैं, क्योंकि ज्यादातर मामलों में युवा बाइक ड्राइविंग के दौरान कई गलतियां करते पकड़े जाते हैं।

यूं तो ट्रैफिक पुलिस सड़क पर गुजरते हर वान पर पैनी नज़र रखती है, लेकिन बाइकर्स की कुछ खास गलतियों को वो दूर से ही भांप जाते हैं। यदि आप भी एक बाइक चालक हैं तो भूलकर भी ये गलतियां न करें, अन्यथा आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ प्वाइंट्स के बारे में बताएंगे-


मॉडिफाइड एग्जॉस्ट (साइलेंसर):

आज कल युवाओं में तेज आवाज और यूनिक दिखने वाले मॉडिफाइड एग्जॉस्ट (साइलेंसर्स) का चलन काफी देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक पुलिस ऐसे बाइकर्स पर तेज नजरें गड़ाए हुए है, यदि आपने भी अपनी बाइक में ऐसा कोई मॉडिफाइड साइलेंसर लगवा रखा है तो उसे तत्काल हटा दें। कुछ दिनों पहले पुलिस ने एक अभियान चलाकर ऐसे मॉडिफाइड बाइकर्स को रोक के उनके साइलेंसर को निकलवाया था और वाहन मालिकों का भारी चालान भी काटा गया था।


एक्स्ट्रा लाइट्स:

कुछ बाइकर्स अपने मोटरसाइकिल में चमक-दमक वाली एक्स्ट्रा LED लाइट्स और तेज रोशनी वाले हाईबीम लाइट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे वाहन मालिकों को भले ही ये एक यूनिक डिज़ाइन या लुक लगता हो लेकिन ट्रैफिक नियमों के अनुसार ये ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे लाइट्स के इस्तेमाल से बचें।

तेज ध्वनि वाले हॉर्न:

आप 100 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाले हॉर्न का इस्तेमाल अपने वाहन में नहीं कर सकते हैं। वाहन में दिए जाने वाला हॉर्न मानकों अनुसार होता है, यदि आपको लगता है कि इसकी ध्वनि कम है तो आप अधिकृत डीलरशिप पर उपलब्ध हॉर्न खरीदें और उसी का इस्तेमाल वाहन में करें। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जोड़े गए नए प्रावधानों के मुताबिक किसी भी वाहन में अलग से प्रेशर हॉर्न लगाना गैरकानूनी है।


फैंसी नंबर प्लेट्स:

ऐसा देखा जाता है कि, कुछ बाइक मालिक अपने वाहनों को यूनिक लुक देने के लिए अजीबो-गरीब नंबर प्लेट्स का का प्रयोग करते हैं। आए दिन ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहन चालकों का चालान काटती नज़र आती है जो मानकों के विपरित फैंसी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। नियमानुसार सफेद बैकग्राउंड पर काले अक्षर में नंबर लिखे होने चाहिएं। इसके अलावा नंबर पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिएं, ताकि इन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। नए नियम के अनुसार सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है।

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