अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब आने जाने पर लगी हुई पाबंदी हटाई जा रही है। अब आपको कहीं आने जाने के लिए परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ( Travel pass in lockdown ) ( Uttar Pradesh unlock rules ) बता दें कि गाजियाबाद और नोएडा से लगी दिल्ली की सीमा को अभी भी सील रखा जाएगा जिससे कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
नई गाइडलाइंस पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में 1 जून से ट्रांसपोर्ट सेवाएं शुरू होने जा रही हैं जिनमें बस और टैक्सी सेवा भी शामिल है। आपको बता दें कि लॉक डाउन के शुरुआती चरण में जहां बाइक पर एक साथ दो लोगों के बैठने पर मनाही थी वहीं अब आप बाइक पर दो लोग बैठकर आसानी से बिना किसी रोक-टोक के जा सकेंगे।
हालांकि बाइक पर दो लोगों को बैठने के लिए गाइडलाइंस ( bike travel Amid lockdown ) का पालन करना पड़ेगा जिनमें दोनों ही चालक और को पैसेंजर को अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखना पड़ेगा साथ ही दोनों को ही हेलमेट पहनना भी अनिवार्य होगा। अगर चालक या को पैसेंजर में से कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अगर बाइक चालक और को पैसेंजर इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनसे भारी भरकम चालान वसूला जाएगा क्योंकि सरकार ने इस सेवा को सशर्त शुरू किया है जिसमें सैनिटाइजेशन और मास्क नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है।
अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 1 जून से रोडवेज बसें चलाई जा रही हैं। खास बात यह है कि हर सीट पर एक ही व्यक्ति यात्रा कर सकेगा। ऐसा कूदना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किया जा रहा है साथ ही साथ रोडवेज को भी नुकसान ना हो इस बात का ध्यान राज्य सरकार रख रही है।
आपको बता दें कि टैक्सी ई रिक्शा और ऑटो सर्विस को पहले ही बहाल कर दिया गया है लेकिन इन तीनों को ही सैनिटाइजेशन गाइडलाइंस का सख्त रुप से पालन करना अनिवार्य किया गया है। जहां ई रिक्शा चालक एक बार में सिर्फ दो ही सवारियां बैठा सकता है वही क्या आप टैक्सी में भी सिर्फ दो ही सवारियां बैठ सकती हैं।
खास बात यह है कि हर बार अपनी सवारी को उसके मुकाम पर छोड़ने के बाद कार चालक को अपनी कार की सीट्स और केबिन को पूरी तरह से सैनिटाइज करना है और मास्क लगाना और ग्लव्स पहनना भी अनिवार्य है जिससे कोरोनावायरस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।