30 वर्ष के बाद भाजपा विधायक पर तय हुआ आरोप बता दें कि विधायक खब्बू तिवारी भाजपा और जनता दल के गठबंधन में जनता दल के टिकट पर विधानसभा गोसाईगंज से विधायक हैं, विधायक खब्बू तिवारी छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे हैं और करीब 30 वर्ष पहले इन पर 419 व 420 सहित आईपीसी की धाराओ में मुकदमा दर्ज हुआ था, मुकदमे में विधायक खब्बू तिवारी सहित फूलचंद यादव और कृपा निधान तिवारी आरोपी है इसी मामले में अपर जिला अध्यक्ष पूनम सिंह ने तीनों को सजा सुनाई है और सजा सुनाए जाने के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया।
1992 में दर्ज कराया गया था मुकदमा विधायक के अधिवक्ता पवन तिवारी ने बताया कि अब वह उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। वही बताया कि 1992 में छात्र संघ साकेत महाविद्यालय के महामंत्री के दौरान तत्कालीन प्रधानाचार्य के द्वारा नकल अध्यादेश के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसको लेकर 30 साल बाद आज सुनवाई के दौरान सजा सुनाई गई है।