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राम मंदिर के बाद अब धन्नीपुर के पास भी भवन निर्माण के लिए लेना पड़ेगा आदेश

locationअयोध्याPublished: Jun 08, 2023 09:55:48 pm

Submitted by:

Satya Prakash

अयोध्या विकास प्राधिकरण के दायरे में शामिल गांव में मकान बनाने के लिए अब नक्शे की प्रकृति करानी होगी

मकान बनाने के लिए लेनी होगी नक्शे की स्वीकृति

मकान बनाने के लिए लेनी होगी नक्शे की स्वीकृति

अयोध्या में राम मंदिर के दायरे पर ही नही धन्नीपुर होने वाले मस्जिद निर्माण के दायरे पर भी अयोध्या विकास प्राधिकरण के स्वीकृति के बाद ही किसी भवन का निर्माण हो सकेगा।

प्राधिकरण में शामिल हुए 343 गांव
अयोध्या विकास प्राधिकरण के दायरे में अब धन्नीपुर गांव भी शामिल हो गया है। प्राधिकरण में शामिल हुए कुल 343 राजस्व गांवों में सोहावल तहसील के 100 गांव है तो 19 राजस्व गांव केवल सोहावल के है।
जब कि मसौधा के गांवों की संख्या 81 है। इन गांवों में अब कोई भी निर्माण बिना प्राधिकरण की एनओसी कराना संभव नहीं होगा।

अभिलेखों में दर्ज हुए गांव के नाम


धन्नीपुर, मांझा रौनाही, रौनाही उपरहर, गोपिनाथपुर, सोहावल, शेखपुर जाफर, साल्हेपुर निमैचा, कटरौली मंगलसी उपरहर, मंगलसी मांझा, इब्राहिमपुर दिवली, मांझा निदुरा, इब्राहिमपुर उपरहर, जगनपुर, रसूलपुर , भिटौरा, चिर्रा मोहम्मदपुर, भिखारीपुर, कोला अब प्राधिकरण का हिस्सा है।
मकान बनाने के लिए लेनी होगी नक्शे की स्वीकृति


इसमें नगर पंचायत में शामिल किए गए गांव भी शामिल हैं। इन राजस्व गांवों में निर्माण को लेकर प्राधिकरण से एनओसी लेनी होगी। बिना निर्धारित नक्शा स्वीकृति निर्माण अवैध ठहराया जा सकता है और शिकायत पर प्राधिकरण संवैधानिक प्रारूपों में कार्रवाई कर सकता है।
मानक पर ही मिलेगी निर्माण की सूची

प्राधिकरण के अवर अभियंता पीके शर्मा ने बताया प्राधिकरण की सूची में दर्ज हो चुके गांव अब प्राधिकरण की नियमावली से चलेंगे। यहाँ निर्माण के लिए नक्शा और एनओसी आदि आवश्यक होगी। प्राधिकरण के मानक पर ही निर्माण होंगे। बताया कि इस क्षेत्र में विकास करी भी प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। और सभी मूलभूत सुविधाएं भी मिलेंगी।
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