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Covid alert : जाने क्या है Covid प्रोटोकॉल को लेकर जारी नया निर्देश

locationअयोध्याPublished: Apr 16, 2021 10:59:17 pm

Submitted by:

Satya Prakash

अयोध्या में आज से लागू हुआ नाइट कर्फ्यू, सख्ती से होगा पालन

Covid प्रोटोकॉल को लेकर जारी नया निर्देश

Covid प्रोटोकॉल को लेकर जारी नया निर्देश

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
अयोध्या. राम नगरी अयोध्या में covid 19 प्रोटोकॉल को लेकर जारी हुआ आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इस दौरान लापरवाही करने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
Covid19 प्रोटोकॉल व नाइट कर्फ्यू को लेकर जारी हुआ आदेश

1 – समस्त आवश्यक सेवायें यथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवायें, आवश्यक वस्तुएं यथा-दवायें, सब्जी, फल, दूध, रसाई गैस, सी0एन0जी0 इत्यादि की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वाॅरियर, स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के ड्यूटी सम्बन्धी आवागमन पर प्रतिबन्ध नहीं होगा तथा उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। रोगियों/गर्भवती महिलाओं आदि चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने हेतु इस प्रतिबन्ध से मुक्त होगें।
2 – रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैण्ड पर आने-जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबन्ध नहीं होगा। रेल/बस का टिकट यात्रा दिनांक को पास की भांति मान्य होगा तथा यात्रियों के लिए टिकट अनिवार्य रूप से रखना होगा एवं प्रवर्तन/चेकिंग टीम द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा।
3 – समस्त प्रकार के मालवाहक वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पम्प एवं गैस गोदाम पूर्ववत् खुले रहेंगे इन पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
4 – सफाई एवं स्वच्छता (सेनेटाइजेशन)/कर्मचारी ड्यूटी से सम्बन्धित व्यक्ति आवागमन हेतु इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे तथा इनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा।
5 – सभी वृहद निर्माण कार्य यथा-एक्सपे्रस-वे बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
6 – मण्डी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मण्डी परिषद द्वारा नियत समय के अनुसार संचालित होता रहेगा तथा थोक फल/सब्जी खरीद, बिक्री सम्बन्धी आवागमन प्रतिबन्धों से मुक्त होगा।
7 – आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की रात्रि प्रसारण सेवायें, अन्य सरकारी अथवा गैर-सरकारी मीडिया एवं न्यूज रिपोर्टिंग संस्थान तथा सम्बन्धित कार्यालय के रात्रिकालीन कर्मी अपने उक्त कार्यों हेतु प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे तथा इनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा।
8 – अन्य आवश्यक सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं यथा-सिक्योरिटी गार्ड, ए0टी0एम0, टेलीकाॅम मेन्टेनेन्स, आपातकालीन मेंटेनेन्स सेवा प्रदाता यथा-इलेक्ट्रिशियन, प्लबर, ए0सी0 रिपेयर इत्यादि आपातकालीन सर्विस वक्र्स हेतु कारण बताने पर जाने दिये जायेंगे।
9 – औद्योगिक कारखाने, जिनमें प्ज् एवं प्ज्मै ;;प्ज् म्दंइसमक ैमतअपबमेद्ध से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं, कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चलते रहेंगे। इनके कर्मियों को नाइट ड्यूटी हेतु परिचय पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जायेगी।
10 – कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोविड-19 मेडिकल प्रोटोकाल के दृष्टिगत मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा 2 गज की सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11- किसी भी वाहन में अनुमन्य क्षमता से अधिक सवारी/ग्राहक/पारिवारिक अन्य सदस्य का बैठना प्रतिबन्धित रहेगा।
12- किसी भी भोजनालय/ढाबा/रेस्टोरेंट/कैफे/होटल आदि में बैठकर खाना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा तथा इस तरह के समस्त संस्थान होम डिलीवरी/टेक-वे करेेंगें।
13- शादी विवाह/अन्य मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 के दृष्टिगत निर्धारित प्रोटोकाल एवं उ0प्र0 सरकार तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुरूप ही किया जायेगा।
14- अयोध्या धाम में अन्य जनपद/बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों को 48 घण्टे के अवधि की आरटीपीसीआर (कोविड-19) की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी, अन्यथा की स्थिति में बिना एण्टीजन टेस्ट कराये उनका प्रवेश अयोध्या धाम में वर्जित रहेगा।
15- सभी अधिकारी वर्तमान में कोविड-19 के दृष्टिगत भविष्य के खतरे या समस्या से बचने के लिए किये गये उपाय के सम्बन्ध में भारत सरकार/उ0प्र0 शासन/अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी किये गये समस्त अद्यतन आदेाों/निर्देशों यथा-हैण्ड सैनेटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एवं पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन करेंगे/करायेंगे।
16- सभी क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।
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