अयोध्या में बढ़ाई गई धारा 144 जारी हुआ निषेधाज्ञा
अयोध्या में बिना अनुमति हुआ आयोजन तो होगी कार्यवाही प्रशासन सख्त

अयोध्या : धार्मिक नगरी अयोध्या में प्रमुख पर्व त्योहार की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनपद में धारा 144 को लेकर निषेधाज्ञा जारी किया है अब 14 फरवरी तक लागू रहेगा इस दौरान बिना प्रशासन की अनुमति के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन करने पर रोक रहेगी.
अयोध्या में पढ़ने वाले विभिन्न पर्व व त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अयोध्या में धारा 144 लागू रहने की तिथि को बढ़ाते हुए 14 फरवरी किया है जिसके लिए निषेधाज्ञा भी जारी किया गया है। क्योंकि इस अवधि के दौरान अयोध्या में कई प्रमुख पर्व पड़ रहे हैं. प्रमुख रूप से रामायण मेला, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, राम विवाह, क्रिसमस, नववर्ष दिवस, लोहरी, मकर संक्रांति, गुरु गोविंद सिंह जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती, गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या अयोध्या में मनायी जाएगी.
वही जिलाधिकारी अनुज झा निषेधाज्ञा लागू करते हुए बताया है कि आम जनता को आग्नेय, अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी, बल्लम, भाला और तेजधार हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी. कोई भी राजनीतिक दल संगठन बिना पूर्व अनुमति के जनसभा नुक्कड़ सभा रैली जुलूस सांस्कृतिक कार्यक्रम पदयात्रा विजयोत्सव आयोजित नही करेगा. सोशल मीडिया पर भी नजर रखे जाने के साथ ही अयोध्या में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी किसी भी प्रकार का डिबेट व अन्य कार्यक्रमों को ना करने का आदेश जारी किया है।
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