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Ram Mandir Case : दीपोत्सव के दौरान रामलला के दरबार में दीपदान करने की विहिप नही मिली अनुमति

locationअयोध्याPublished: Oct 14, 2019 01:28:43 pm

खबर के मुख्य बिंदु –
– विश्व हिन्दू परिषद ने मांगी थी 5100 दीपदान करने की अनुमति
– विवादित परिसर के रिसीवर मंडलायुक्त मनोज मिश्र ने दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला
– विहिप को करना है दीपदान तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर आयें अनुमति

VHP not allowed to Deepdan in Ramjanmbhoomi On Deepotsav 2019

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अयोध्या : सुप्रीम कोर्ट में चल रहे राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद केस की सुनवाई जहां अंतिम दौरे में चल रही है वहीँ अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान विवादित परिसर में विराजमान रामलला के गर्भगृह में 5100 दीपदान करने की योजना खटाई में पड़ गयी है | विवादित परिसर के रिसीवर कमिश्नर मनोज मिश्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी गैर परंपरागत कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है | वहीँ इस मामले को लेकर रिसीवर ने विश्व हिन्दू परिषद् को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगने की बात कही है |
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सोमवार को विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल संतो के साथ मंदिर के रिसीवर कमिश्नर मनोज मिश्र से मुलाकात कर विवादित परिसर में दीपदान के लिए परमिशन मांगी | लेकिन मंदिर के रिसीवर कमिश्नर मनोज मिश्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी गैर परंपरागत कार्यक्रम की अनुमति किसी भी पक्ष को नहीं मिल सकती। अगर विश्व हिंदू परिषद या संतो को विवादित परिसर में दीपदान करना है तो वे सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे। दरअसल अयोध्या के संत महंत व विश्व हिंदू परिषद के लोग 27 अक्टूबर दीपावली के दिन मेक शिफ्ट स्ट्रक्चर में विराजमान रामलला के पास 5100 दीपदान करने की योजना बनाई थी। जिसके तहत आज मंदिर के कमिश्नर रिसीवर से मिलकर अनुमति मांगी थी जिसे मंदिर के रिसीवर कमिश्नर मनोज मिश्र ने सिरे से नकार दिया।
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