scriptमनमानी पर लगेगा ब्रेक, डीएम ने तय किया एंबुलेंस का किराया | Ambulance Fare in Azamgarh Decided by DM for COVID 19 Crisis | Patrika News

मनमानी पर लगेगा ब्रेक, डीएम ने तय किया एंबुलेंस का किराया

locationआजमगढ़Published: May 08, 2021 04:25:58 pm

कोविड महामारी के बीच एंबुलेंस चालकों द्वारा की जा रही मनमानी वसूली पर अब ब्रेक लगेगा, कारण कि जिलाधिकारी ने कैटेगरी के अनुसार एंबुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया है। अधिक किराया वसूली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्रतीकात्मक फोटो

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
आजमगढ़. कोरोना काल में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के नाम पर मची लूट पर अब अंकुश लगेगा। एंबुलेंस संचालक अब मरीज के परिवारवालों से मनमानी कीमत नहीं वसूल पाएंगे। कारण कि जिलाधिकारी राजेश कुमार ने एंबुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया है। अधिक किराया लेने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के द्वितीय लहर से संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु उनके आवास अथवा हास्पिटल से रेफर मरीजों को कोविड हास्पिटल तक मरीजों को ले जाने के लिए एंबुलेंस चालकों/स्वामियों द्वारा मनमाने ढंग से किराया वसूलने की शिकायते लगातार मिल रही हैं। महामारी की आड़ में अवैध वसूली गलत है।

इसे ध्यान में रखते हुए कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु उपयोग में लाये जाने वाले एंबुलेंस के किराये की दरें निर्धारित कर दी गयी हैं। जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई द एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविङ-19 विनियमावली-2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कार्रवाई की है।
इसके तहत बिना आक्सीजन की एंबुलेंस 1000 रुपये 10 किमी की दूरी तक, उसके पश्चात् 100 रुपये प्रति किमी की दर से किराया लिया जाएगा। इसी तरह आक्सीजन युक्त एंबुलेंस 1500 रुपये 10 किमी की दूरी तक, उसके पश्चात् 100 रुपये प्रति किमी की दर से तथा वेंटीलेटर सपोर्टेड/वाई पैप एंबुलेंस 2500 रुपये 10 किमी की दूरी तक तथा उसके पश्चात 200 रुपये प्रति किमी की दर से किराया वसूल सकेंगे। निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होगी। मरीज को कोविड हास्पिटल तक पहुँचाने के उपरान्त एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमित मरीज अथवा उनके परिजन निर्धारित दर से अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्प लाइन नम्बर 112 व पुलिस कन्ट्रोल रूम नम्बर 9454417473 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सुधीर जायसवाल पुलिस अधीक्षक (यातायात) मोबाइल नम्बर 9454457767 तथा संतोष कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आजमगढ़ मोबाइल नम्बर 9452708276 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि नामित नोडल अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह निर्धारित दरों के आधार पर सम्बन्धित परिवहन सेवा से जुड़े हुए वाहनों स्वामियों/संचालकों से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

BY Ran vijay singh

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