आजमगढ़

दुराचार के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

पवई थाना क्षेत्र में दो माह पूर्व छात्रा का अपहरण कर दुराचार किए जाने की घटना के आरोपित की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सर्वेश कुमार ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

आजमगढ़Jun 22, 2019 / 06:18 pm

Devesh Singh

Azamgarh Court

रिपोर्ट:-रणविजय सिंह
आजमगढ़। पवई थाना क्षेत्र में दो माह पूर्व छात्रा का अपहरण कर दुराचार किए जाने की घटना के आरोपित की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सर्वेश कुमार ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

अभियोजन कथन के अनुसार पवई थाना क्षेत्र के एक गांव में 27 अप्रैल 2019 की रात में बीएससी की छात्रा घर से शौच के लिए सिवान में गयी थी। उसी दौरान गांव के ही निवासी आनंद सिंह व उसके भाई राहुल सिंह पुत्रगण वीरेंद्र सिंह ने उक्त छात्रा का मुंह दबाकर अगवा कर लिया। अपहृत छात्रा की मां ने इस संबंध में पवई थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। अपहृत छात्रा बरामद होने के बाद आरोप लगाया था कि उक्त दोनों आरोपितों ने अपहरण करने के बाद तीन दिन तक उसके साथ सामूहिक दुराचार किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपित राहुल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पियूष कुमार त्रिपाठी ने पैरवी की।

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