सरायमीर थाना क्षेत्र के पवई लाडपुर गांव निवासी भृगु पुत्र बीरे ने सरायमीर क्षेत्र के चक हवेली गांव के ही निवासी विक्रम पुत्र रूदल, राजेंद्र पुत्र देवनाथ, सूरत पुत्र राजेंद्र समेत चार-पांच लोगों के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपितों ने उसे विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसका वीजा बनवाने के नाम पर 11 सितंबर 2018 को दो लाख रुपये ले लिया। रुपये लेने के बाद जब आरोपितों ने उसे वीजा नहीं दिलाया तो उसने अपने रुपये वापस मांगे। इस पर आरोपितों ने उसे घर में घुसकर मारापीटा और जानमाल की धमकी दी।
इसी क्रम में फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के रंगडीह गांव निवासी विनोद पुत्र रामचरन ने सरायमीर थाना क्षेत्र के कोरौली बुजुर्ग गांव निवासी राकेश पुत्र इंद्रजीत, व इसी थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी हीरालाल पुत्र राम दयाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपितों ने विदेश भेजने के नाम पर जालसाजी कर उससे एक लाख रुपये ले लिया। रुपये मांगने पर आरोपित उसे जानमाल की धमकी दे रहे हैं। सरायमीर थाने में तीसरा मुकदमा सरायमीर क्षेत्र के असाढ़ा गांव निवासी खुर्शीद अहमद पुत्र सुहेल अहमद ने पंजाब प्रांत के बिल्डिग लकी ढाबा जीरकपुर स्थित ड्रीम नेटर ओवरसीज फर्म के प्रोपराइटर हरप्रीत सिंह व हीना के खिलाफ जालसाजी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपितों ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर उसे आनलाइन वीजा दिया था। जब उक्त वीजा के बारे में जानकारी की तो वह फर्जी वीजा निकला। उसने वीजा के नाम पर दिए गए अपने डेढ़ लाख रुपये वापस मांग रहा है तो आरोपित उसका रुपये देने से आनाकानी कर रहे हैं।